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    New GST Rates: कुल 375 सामान हुए सस्ते, घर-गृहस्थी में 13% तक की बचत; छोटी कार लेने पर होगा इतना फायदा

    Updated: Mon, 22 Sep 2025 05:26 PM (IST)

    सोमवार से लागू हुए जीएसटी 2.0 (New GST Rates) के तहत अब घर-गृहस्थी के खर्च पर सीधा असर पड़ेगा। सरकार का दावा है कि नए रेट लागू होने के बाद किराना और रोजमर्रा का सामान खरीदने पर करीब 13% तक की बचत होगी। वहीं छोटी कार खरीदने वालों को लगभग 70000 रुपए तक सस्ती कीमत का फायदा मिलेगा।

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    कुल 375 सामान हुए सस्ते, घर-गृहस्थी में 13% तक की बचत।

    नई दिल्ली| त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ आम लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सोमवार से लागू हुए जीएसटी 2.0 (New GST Rates) के तहत अब घर-गृहस्थी के खर्च पर सीधा असर पड़ेगा। सरकार का दावा है कि नए रेट लागू होने के बाद किराना और रोजमर्रा का सामान खरीदने पर करीब 13% तक की बचत होगी। वहीं, छोटी कार खरीदने वालों को लगभग 70,000 रुपए तक सस्ती कीमत का फायदा मिलेगा।

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    सरकार के अनुमान के मुताबिक, स्टेशनरी, कपड़े, जूते-चप्पल और दवाइयों की खरीद पर 7-12% तक की बचत होगी। इतना ही नहीं, हेल्थ और जीवन बीमा पॉलिसी पर अब 18% तक राहत मिलेगी, क्योंकि इन पर से जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है।

    कुल 375 सामान हुए सस्ते

    नए सुधारों के तहत कुल 375 सामान सस्ते हो गए हैं। इनमें किराना, खेती-किसानी के उपकरण, कपड़े, दवाइयां और ऑटोमोबाइल शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे "जीएसटी बचत उत्सव" का नाम दिया है।

    यह भी पढ़ें- New GST Rates: दूध-बिस्किट, एसी-टीवी और बाइक-कार...1 रुपए से डेढ़ लाख रुपए तक सस्ते हुए ये सामान; देखें लिस्ट

    सरकारी आंकलन के मुताबिक, 1800 सीसी तक के ट्रैक्टर पर अब 40,000 रुपए तक की बचत होगी। पहले इस पर 12-18% जीएसटी लगता था, जिसे घटाकर अब 5% कर दिया गया है। बाइक और स्कूटर (350 सीसी तक) की खरीद पर 8,000 रुपए की राहत मिलेगी। 32 इंच से ऊपर के टीवी पर 3,500 रुपए और एसी पर 2,800 रुपए की बचत होगी। इन पर जीएसटी घटाकर 28% से 18% कर दिया गया है।

    पीएम मोदी बोले- डबल फायदा

    रविवार को देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि,

    "जीएसटी बचत उत्सव और बजट में आयकर छूट की सीमा 12 लाख रुपए करने से लोगों को डबल फायदा मिलेगा। गरीब, नव-मध्यवर्ग और मध्यवर्ग के लिए यह डबल बोनस है। जीएसटी घटने से अब उनके सपने पूरे करना आसान होगा।"

    90% सामान 28% से 18% स्लैब में 

    नए सिस्टम में अब ज्यादातर सामान और सेवाओं पर 5% और 18% जीएसटी लगेगा। महंगे लग्जरी आइटम पर 40% टैक्स लगेगा, जबकि तंबाकू जैसे उत्पाद 28% टैक्स और सेस में रहेंगे। पहले जीएसटी की 4 स्लैब प्रणाली थी- 5%, 12%, 18% और 28%। अब 99% सामान, जो 12% टैक्स स्लैब में आते थे, उन्हें 5% पर ला दिया गया है। और 90% सामान 28% से घटाकर 18% स्लैब में आ गए हैं।