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    New GST Rates लागू होते ही ट्रेन में भी सस्ते मिल रहे ये सामान, घूमने का बना रहे हैं प्लान तो अभी चेक करें

    Updated: Tue, 23 Sep 2025 02:13 PM (IST)

    New GST Rates 22 सितंबर से नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद रेलवे में खाने-पीने की चीजें सस्ती हो गई हैं। रेल नीर की एक लीटर की बोतल अब 14 रुपये और आधा लीटर की बोतल 9 रुपये में मिलेगी। रेलवे स्टेशन और ट्रेन में मिलने वाले नमकीन बिस्किट ब्रेड और चॉकलेट भी सस्ते हो गए हैं क्योंकि इन पर 5 फीसदी जीएसटी लग रही है।

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    ट्रेन यात्रियों के लिए खुशखबरी रेलवे में सस्ता हुआ खाना-पीना, घटी GST दरें

    नई दिल्ली। अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, नई जीएसटी दरें (New GST Rates) 22 सितंबर से लागू हो गईं हैं। नई दरों के लागू होने से रेलवे में बिकने वाला खाने-पीने का लगभग हर एक सामान सस्ता हो गया है। यात्रा के दौरान पानी तो हर कोई पीता है। भारतीय रेलवे पानी भी बेचता है। अब आपको पानी की बोतल सस्ते में मिलेगी। आइए जानते हैं कि खाने-पीने वाली चीजें कौन-कौन सी चीजों पर कितना जीएसटी लगेगा।

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    ट्रेन में बिकने वाला पानी हुआ सस्ता

    रेलवे ने रेल नीर बोतलबंद पानी की अधिकतम खुदरा कीमत 1 लीटर की बोतल के लिए 14 रुपये (पहले 15 रुपये) और 0.5 लीटर की बोतल के लिए 9 रुपये (पहले 10 रुपये) करने का फैसला किया है। अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आपको 14 रुपये का रेल नीर मिलेगा। स्टेशनों पर भी मिलने वाला रेल नीर इतने रुपये का ही मिलेगा।

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    रेल मंत्रालय ने एक्स  पर पोस्ट किया, "जीएसटी में कमी का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए, रेल नीर की अधिकतम बिक्री कीमत एक लीटर के लिए 15 रुपये से घटाकर 14 रुपये और आधा लीटर के लिए 10 रुपये से घटाकर 9 रुपये करने का निर्णय लिया गया है।"

    बिस्किट, नमकीन से लेकर चबैना तक सब हुआ सस्ता

    Products New GST Rates
    बिना ब्रांड वाली ताजा ब्रेड 0%
    ब्रांडेड या पैकेज्ड ब्रेड 5%
    पेस्ट्री 5%
    केक 5%
    बिस्किट 5%
    पेयजल (गैर-ब्रांडेड) 0%
    20 लीटर की बोतलों में पैक किया गया पेयजल 5%
    चॉकलेट और कोको युक्त अन्य खाद्य पदार्थ 5%
    नमकीन 5%
    भुजिया 5%
    मिक्सचर नमकीन 5%
    चबैना 5%

    पानी के अलावा रेलवे स्टेशन या फिर ट्रेन में मिलने वाले नमकीन, बिस्किट, ब्रेड, चॉकलेट जैसी चीजें भी सस्ती हो गई हैं। इन सभी पर 5 फीसदी जीएसटी लग रही है।

    3 सितंबर को लगी थी रेट कट की मुहर

    3 सितंबर को जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में 12% और 28% की दरों को मिलाकर जीएसटी दरों को 5% और 18% की दो स्लैब में तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया। सरकार ने देश भर के उद्योगों से आगामी जीएसटी दरों में कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचाने का भी आग्रह किया ताकि घरेलू उत्पादों की मांग बढ़े और भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत हो।

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