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New Income Tax Slabs: एक साल में 7 लाख से अधिक है कमाई? जानिए कैसे बचा सकेंगे ज्यादा टैक्स

New Tax Regime अगर आपकी एक साल में 7 लाख से ज्यादा इनकम है तो आपको बजट में हुए इनकम टैक्स बदलावों के बाद फायदा होगा या नुकसान? अगर आप भी इस सवाल को लेकर परेशान हैं तो हम आपको बताते हैं कि आपकी अधिक बचत कहां होगी।

By Siddharth PriyadarshiEdited By: Siddharth PriyadarshiUpdated: Sat, 11 Feb 2023 11:54 PM (IST)
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New Income Tax Slab and Old Tax Regime
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। New Tax Regime: अगर आप इस बार के बजट में किए गए बदलाव के बाद कन्फ्यूजन में हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। इस बार इनकम टैक्स को लेकर बजट में काफी बदलाव किया गया है। नया टैक्स रिजीम जुड़ने के बाद जहां कई नई चीजें शामिल हुई हैं, वहीं बहुत सी चीजों को खत्म कर दिया गया है।

नए टैक्स रिजीम में कर छूट की सीमा को बढ़ाया गया। अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख से ऊपर है तो आपको नई इनकम टैक्स सिस्टम में रहना चाहिए या पुरानी में, यह सवाल हो सकता है आपको परेशान कर रहा हो। नए टैक्स रिजीम के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ाने के लिए सरकार ने स्टैण्डर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) को लेकर भी नई व्यवस्था कर दी है।

स्टैंडर्ड डिडक्शन के फायदे के तहत 50,000 की एक मुश्त बचत होगी। 7 लाख रुपये तक की आय को टैक्स-फ्री कर दिया गया है, लेकिन इसके ऊपर की आय को लेकर कई किंतु-परंतु लगे हैं।

किस सिस्टम में देना होगा कम टैक्स

आपको फायदा कहां अधिक होगा, नए सिस्टम में या पुराने सिस्टम (Old Tax Slab) में। दरअसल, पुराने इनकम टैक्स के तहत जो फायदे मिलते थे, अब उनसे हाथ धोना पड़ेगा। होम लोन, हेल्थ बीमा और बच्चों की स्कूल फीस पर पुराने कर व्यवस्था में को छूट मिलती है, वह खतम हो जाएगी, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन की सुविधा को इसमें जोड़ दिया गया है। इस तरह देखें तो नए टैक्स रिजीम में 7.5 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है।

12 लाख से अधिक कमाने वाले ऐसे बचाएं ज्यादा टैक्स

  • अगर आपकी इनकम 12 लाख से अधिक है तो आपके लिए कौन-सी कर व्यवस्था सही रहेगी। हम यह आय वर्ग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आजकल ज्यादातर मिडिल क्लास व्यक्तियों की इनकम इसी रेंज में होती है। क्या आप जानते हैं कि आपके लिए कौन-सा टैक्स सिस्टम अच्छा रहेगा और किसमें उनका ज्यादा टैक्स बचेगा?
  • अगर आप 12 लाख से ऊपर कमाते हैं तो पहले चेक करें कि नए टैक्स सिस्टम में आपकी जो टैक्स देनदारी इनकम के हिसाब से बनेगी, उसके हिसाब से पुराने टैक्स सिस्टम में आपको कितने रुपये की कटौती दिखानी होगी। अवकाश प्राप्त कर अधिकारी अंकित जैन बताते हैं कि अगर आपकी बचत या टैक्स में मिलने वाली छूट नए सिस्टम के हिसाब से लगने वाले टैक्स से अधिक है, तब आपके लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था में बने रहने से लाभ होगा।
  • अगर आप इनकम टैक्स छूट के दायरे में नहीं आते हैं, यानी आप निवेश, बचत या कोई और कटौती दिखा पाने में सक्षम नहीं हैं तो नया टैक्स सिस्टम आपके लिए सबसे सटीक है। अगर आपके पास निवेश नहीं है तो नए रिजीम में आप जो टैक्स देंगे, वह पुराने टैक्स सिस्टम से कम रहने वाली है।
नई और पुरानी कर व्यवस्था में आप वही चुनें जो आपके लिए बेहतर लगती हो। अगर कोई संदेह हो तो किसी कर सलाहकार की मदद से आप अपनी समस्या सुलझा सकते हैं।

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