ITR e-Verification: सरकार ने बदला आईटीआर ई-वेरिफिकेशन का नियम, जान लें वरना होगा भारी नुकसान
ITR e-Verification डेडलाइन खत्म होने के बाद आईटीआर फाइल करने वाले लोगों को अब जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा सरकार ने आईटीआर ई-वेरीफिकेशन के नियम में भी बदलाव किया है।सरकार ने ई-वेरिफिकेशन की अवधि में बदलाव किया है। आइए जानते हैं कि इसके लिए नया नियम क्या है।
By Sarveshwar PathakEdited By: Updated: Tue, 02 Aug 2022 03:08 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 थी। अगर किसी ने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो ऐसे लोगों को जुर्माना देकर अपना आईटीआर फाइल करना होगा। इन सबके अलावा सरकार ने आईटीआर ई-वेरीफिकेशन के लिए एक जरूरी नोटिफिकेशन जारी किया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब 30 दिन के अंदर आईटीआर ई-वेरीफिकेशन कराना होगा, जिसके लिए पहले 120 दिन मिलते थे।
कब से मानी जाएगी आईटीआर फाइल करने की तारीख
दरअसल, वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि वे लोग जिन्होंने 31 जुलाई तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, उन लोगों को 1 अगस्त से 31 दिसंबर 2022 तक आईटीआर दाखिल करने के 30 दिन के अंदर अपना ई-वेरिफिकेशन कराना होगा। यह नया नियम उन लोगों पर लागू होगा, जिन्होंने किसी कारणवश 31 जुलाई तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक आईटीआर फाइल करने की तारीख वेरिफिकेशन डेट से मानी जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप 1 अगस्त को अपना आईटीआर दाखिल करते हैं और 30 अगस्त को आपका ई-वेरिफिकेशन होता है, तो आईटीआर फाइल करने की तारीख 1 अगस्त नहीं, बल्कि 30 अगस्त मानी जाएगी।