New Pension Rule: सरकार ने पेंशनर्स को दी सौगात, इस उम्र सीमा के बाद मिलेगी अतिरिक्त पेंशन
New Pension Rule हाल ही में लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के अनुसार अब 80 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स को अनुकंपा भत्ता या अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। मंत्रालय ने पेंशन वितरण में आसानी लाने के लिए नए दिशा-निर्देश भी जारी किये हैं। आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन (Pension) का लाभ मिलता है। सरकार ने केंद्र कर्मचारियों को दीवाली से पहले सौगात दी है। जी हां, सरकार के अधिसूचना के अनुसार 80 साल से ज्यादा आयु के पेंशनर्स को अब अनुकंपा भत्ता मिलेगा। इससे संबंधित सर्कुलर लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने जारी किया है।
मिलेगी अतिरिक्त पेंशन
मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार 80 से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को सरकार की तरफ से अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार ने नए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इस नए दिशा-निर्देशों के जरिये सरकार ने अतिरिक्त पेंशन देने के प्रोसेस को काफी आसान कर दिया है ताकि पेंशन का वितरण आसानी के साथ जल्दी भी हो।
सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 44 के उप नियम 6 के प्रावधानों के तहत पेंशनर्स को पेंशन के साथ अतिरिक्त पेंशन या फिर अनुकंपा भत्ता का लाभ दिया जाएगा। नियमों के अनुसार 80 से 85 उम्र के पेंशनर्स मूल पेंशन के 20 फीसदी के लिए पात्र हैं तो वहीं 85 से 90 वर्ष की आयु वाले पेंशर्न को 30 फीसदी हिस्सा मिलेगा। इसी तरह 90 से 95 वर्ष के पेंशनर्स को 40 फीसदी और 95 से 100 उम्र के पेंशनर्स को 50 फीसदी हिस्सा मिलेगा। 100 से ज्यादा उम्र वाले सुपर सीनियर पेंशनर को मूल पेंशन का 100 फीसदी हिस्सा अनुकंपा भत्ता के तौर पर मिलेगा।
इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी पेंशनर की आयु 81 साल की है और उसे 5,000 रुपये पेंशन मिल रहा है तो उसे अतिरिक्त पेंशन के रूप में 1,000 रुपये मिलेंगे। इसी तरह 85 से 90 वर्ष की आयु के पेंशनर को 1,500 रुपये अनुकंपा भत्ता के रूप में मिलेगा।
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