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नए नियम से 97 स्वतंत्र निदेशक देंगे इस्तीफा

बाजार नियामक सेबी द्वारा नियमों में बदलाव के चलते विभिन्न कंपनियों के करीब

By Edited By: Updated: Wed, 26 Feb 2014 09:52 AM (IST)
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नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी द्वारा नियमों में बदलाव के चलते विभिन्न कंपनियों के करीब 97 स्वतंत्र निदेशकों को इस्तीफा देना पड़ेगा। कॉरपोरेट गवर्नेस के नए नियमों को सेबी की मंजूरी मिल गई है। इनके मुताबिक, कोई भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा सात सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में ही बतौर स्वतंत्र निदेशक रह सकता है।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और प्राइम डाटाबेस के सहयोग से तैयार की गई एक वेबसाइट इंडियनबोर्डस डॉट कॉम ने बताया कि एनएसई में सूचीबद्ध कंपनियों में 283 स्वतंत्र निदेशक हैं। इनमें से 97 को जाना पड़ेगा।

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सेबी के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी सूचीबद्ध कंपनी में आजीवन डायरेक्टर के पद पर है, तो वह केवल तीन कंपनियों में ही स्वतंत्र निदेशक रह सकता है। प्राइम डाटाबेस के एमडी प्रणव हल्दिया ने बताया कि सेबी का फैसला स्वागत योग्य है। अब स्वतंत्र निदेशक कंपनियों को ज्यादा समय दे पाएंगे।

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आंकड़ों पर गौर किया जाए तो एक व्यक्ति 14 कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक है जबकि चार लोग 13 कंपनियों के बोर्ड में हैं। रिपोर्ट के अनुसार, एनएसई में सूचीबद्ध 17 फीसद कंपनियां (247) कानून का पालन नहीं कर रही हैं। सेबी के नए नियमों के चलते 22 फीसद कंपनियां (319) इस दायरे में आ जाएंगी।

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सेबी ने साफ कर दिया है कि नामित निदेशकों को स्वतंत्र निदेशक नहीं माना जाएगा। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशक एक ही कंपनी के बोर्ड में 10 साल से ज्यादा काम नहीं कर सकेंगे। यदि उनका पांच साल का पहला कार्यकाल जारी है तो वे केवल एक बार और स्वतंत्र निदेशक बन पाएंगे। हल्दिया ने बताया कि हरक्यूलस होइस्ट्स लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक क्लॉस कार्ल उबेल 51 साल से इसी पद पर बने हुए हैं।