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TCS on Credit Card: क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए नया नियम, बैंक को बताना होगा कहां खर्च हुआ पैसा

आयकर विभाग समुचित व्यवस्था बनाने के लिए आरबीआई और अन्य पक्षकारों से बातचीत कर रहा है। हाल ही में विदेश में क्रेडिट कार्ड से हुए खर्च को लेकर 20 प्रतिशत टीसीएस काटने की बात कही गई थी। इस मामले पर बैंक विचार कर रहा है।

By Jagran NewsEdited By: Gaurav KumarUpdated: Tue, 20 Jun 2023 09:18 PM (IST)
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TCS on Credit Card: New rule for credit card users
नई दिल्ली, जेएनएन: आयकर विभाग विदेश में क्रेडिट कार्ड के जरिये किए जाने वाले खर्च पर टीसीएस (स्त्रोत पर कर संग्रह) शुल्क लगाए जाने के मामले में कार्ड जारी करने वाले बैंक को तय अवधि में समुचित जानकारी देने का प्रविधान करने पर विचार कर रहा है।

आरबीआई कर रहा बातचीत

सूत्रों के मुताबिक इस संदर्भ में आयकर विभाग एक समुचित व्यवस्था बनाने के लिए आरबीआई और अन्य पक्षकारों के साथ बातचीत भी कर रहा है। चर्चा इस बिंदु पर हो रही है कि विदेशों में क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले खर्च का मकसद एक तय समय के भीतर जारीकर्ता बैंक को देना है।

1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड के बदल रहे हैं ये नियम

अगर विदेश में खर्च हुई राशि पढ़ाई या चिकित्सा के लिए हुई है तो उस पर पांच प्रतिशत टीसीएस लगेगा। हालांकि अन्य उद्देश्यों के लिए खर्च पर 20 प्रतिशत टीसीएस वसूला जाएगा। विदेश में क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले खर्च पर एक जुलाई से टीसीएस लगाने का प्रविधान लागू होने वाला है।

20 प्रतिशत का लगेगा चार्ज

आयकर विभाग अलग-अलग मद में किए गए विदेशी मुद्रा खर्च पर लगाए जाने वाले टीसीएस शुल्क से संबंधित प्रक्रिया के बारे में सवाल-जवाब की एक विस्तृत सूची भी जारी करेगा।

अगले महीने से क्रेडिट कार्ड से विदेश में किया गया खर्च सात लाख रुपये से अधिक होने पर 20 प्रतिशत शुल्क लगेगा। हालांकि, शिक्षा एवं चिकित्सा से संबंधित व्यय होने पर यह शुल्क घटकर पांच प्रतिशत हो जाएगा। विदेश में शिक्षा के लिए कर्ज लेने वालों पर सात लाख रुपये से अधिक राशि पर 0.5 प्रतिशत शुल्क लगेगा।