7.27 लाख रुपये की आय पर नहीं लगेगा कोई Income Tax, मध्यमवर्ग को मिलेगी राहत: निर्मला सीतारमण
No Income Tax on 7.27 Lakh Earning वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया है कि केंद्र सरकार सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है। मध्यमवर्ग को राहत देने के लिए सरकार ने बजट 2023 में नई टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का एलान किया था। ( फोटो - जागरण फाइल)
By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Fri, 14 Jul 2023 09:11 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण की ओर से शुक्रवार को कहा गया कि नरेद्र मोदी सरकार में मध्यमवर्गीय परिवारों को कई प्रकार के बेनिफिट दिए गए हैं। इसमें इनकम टैक्स में दी गई छूट भी शामिल है। इस छूट के दायरे का विस्तार कर इसे 7.27 लाख रुपये तक पहुंचा दिया गया है। यानी अगर किसी की आय 7.27 लाख रुपये तक है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा।
सभी वर्गों पर सरकार का फोकस
सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार सभी वर्गों के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। सरकार की ओर से जब महसूस किया गया कि मध्य वर्ग को राहत दी जानी चाहिए, तब वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार ने 7 लाख रुपये तक की आय पर इनकम टैक्स छूट का एलान किया गया।
7 लाख से थोड़ा अधिक कमाने वालों को नहीं भरना होगा टैक्स
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि अगर किसी व्यक्ति की आय सात लाख रुपये से थोड़ी अधिक है तो वह भी टैक्स छूट के दायरे में आए। इसके लिए टीम के साथ विचार विमर्श भी किया गया है। 7.27 लाख रुपये तक की आय आर्जित करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार के टैक्स का भुगतान नहीं करना होता है। इसके साथ 50,000 रुपये की स्टैडर्ड डिडक्शन का लाभ भी अलग से मिलता है।
बता दें, 7 लाख रुपये की टैक्स छूट का लाभ नई टैक्स रिजीम के तहत ही दिया जाता है। वित्त मंत्री की ओर से कहा गया कि नई टैक्स रिजीम के जरिए सरकार की कोशिश कर व्यवस्था को आसान करना था।