एनपीए प्रोविजनिंग के नियमों में होगा बदलाव, नए नियम में फंसे कर्जे का अनुमान लगाकर करनी होगी प्रोविजनिंग
rules of NPA provisioning सरकार और आरबीआइ के बीच एनपीए की प्रोविजनिंग के मौजूदा तौर-तरीके को बदलने पर चर्चा हुई है। नए नियम में भविष्य में फंसे कर्जे का अनुमान लगाकर प्रोविजनिंग पहले से करनी होगी! पढ़ें यह रिपोर्ट...
By Krishna Bihari SinghEdited By: Updated: Mon, 04 Jul 2022 02:00 PM (IST)
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। तकरीबन छह वर्षों की लगातार मेहनत के बाद देश के बैंकिंग सेक्टर के समक्ष फंसे कर्ज यानी एनपीए (नान परफार्मिंग एसेट्स) की समस्या काफी हद तक नियंत्रण में आती दिख रही है। आरबीआइ की रिपोर्ट बताती है कि मार्च, 2022 में सभी बैंकों का शुद्ध एनपीए घटकर 1.7 फीसद पर आ गया है, जो पिछले दो दशकों का सबसे न्यूनतम स्तर है। इसका फायदा उठाते हुए अब सरकार और आरबीआइ के बीच एनपीए की प्रोविजनिंग के मौजूदा तौर-तरीके को बदलने पर चर्चा हुई है।
इसका मकसद ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिससे एनपीए घोषित होने के बाद बैंक उसके लिए प्रोवज¨नग नहीं करें। बल्कि भविष्य के एनपीए का अनुमान लगाते हुए पहले से ही प्रोविज¨नग की जाए। वर्ष 2008-09 में वैश्विक संकट के बाद कई देशों ने यह तरीका अपना रखा है और भारत भी उसी रास्ते पर बढ़ रहा है।प्रोविजनिंग के नियम के तहत कर्ज की जितनी राशि डूबती है, उसका एक हिस्सा बैंकों को अपनी पूंजी से (शुद्ध मुनाफे) से अलग रखना होता है। आरबीआइ के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि यह बैंकों पर दोहरा वार करता है। एक तरफ उनकी राशि फंसी होती है, दूसरी तरफ मुनाफे का एक हिस्सा अलग करना होता है। यह नियम बैंकों को ज्यादा सतर्क रहने के उद्देश्य से उठाया गया था, ताकि वो कर्ज वसूली को लेकर कोताही नहीं करें। लेकिन, जब देश की इकोनमी की स्थिति ठीक नहीं होती है तो बैंकों को इससे काफी परेशानी होती है।
2013-14 से 2018-19 के दौरान एनपीए बढ़ने पर बैंकों को ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ी और इससे कई बैंकों को भारी हानि उठानी पड़ी। ऐसे में बैंकों के पास विस्तार या गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त राशि नहीं बच पाती। इससे बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन प्रभावित हुआ है। आरबीआइ एनपीए को लेकर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए नई व्यवस्था लागू कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक, आरबीआइ पूरे बैंकिंग क्षेत्र में इस नए नियम को लागू करने के लिए एक सुझाव प्रपत्र जारी करेगी। सभी पक्षों से विमर्श के बाद नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।