बिक्री लक्ष्य को पाने के लिए खरीदे गए सामानों पर किया सकता है ITC दावा,GST AAR ने दिया निर्णय
Input Tax Credit जीएसटी अग्रिम निर्णय प्राधिकरण ने इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर फैसला सुनाया है। कई सामानों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा सकता है। कोई गिफ्ट में शामिल सामानों पर किसी भी तरह का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लगाया जाएगा। इस रिपोर्ट में इस फैसले के बारे में विस्तार से जानते हैं। (जागरण फाइल फोटो)
ईवाई टैक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल ने कहा कि
इसके अलावा यह स्पष्ट है कि प्रमोशनल एक्सपेंस के वितरण को आपूर्ति माना जाना चाहिए। यह फैसला पिछले फैसलों के विपरीत है और उद्योग को इस मामले पर जीएसटी परिषद (GST Council) से और स्पष्टीकरण का इंतजार करना चाहिए।ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड के मामले में कर्नाटक के एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने माना है कि प्रमोशनल एक्सपेंस जैसे कि सोने के सिक्के, गोदरेज डिजिटल सेफ लॉकर आदि को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं किया जाना चाहिए। इसे उपहार के रूप में माना जाना चाहिए।
केपीएमजी के पार्टनर और राष्ट्रीय प्रमुख, अप्रत्यक्ष कर, अभिषेक जैन ने कहा कि
यह फैसला उपहारों के लिए लक्ष्य संचालित प्रचार उत्पादों के भेद को बरकरार रखता है और ऐसे उपहारों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति देता है। विपरीत अग्रिम फैसलों यानी जहां इसे उपहार के रूप में रखा गया है और आईटीसी को अस्वीकार कर दिया गया है इस तरह के मुद्दे पर एक सक्रिय स्पष्टीकरण जारी करने पर विचार कर सकती है।