NPPA ने पेरासिटामोल समेत 84 दवाओं के फार्मूलेशन की खुदरा कीमतें की तय, यहां जानिए सही कीमत
NPPA ने पेरासिटामोल समेत 84 दवाओं के फार्मूलेशन की खुदरा कीमतें तय कर दी हैं। दवा मूल्य निर्धारण नियामक एनपीपीए ने मधुमेह सिरदर्द और हाई ब्लड प्रेसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की खुदरा कीमतें तय की हैं।
By Sarveshwar PathakEdited By: Updated: Mon, 04 Jul 2022 07:52 AM (IST)
नई दिल्ली, पीटीआइ। दवा मूल्य निर्धारण नियामक एनपीपीए ने मधुमेह, सिरदर्द और हाई ब्लड प्रेसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 84 दवाओं की खुदरा कीमतें तय की हैं। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को कम करने के लिए संकेतित फॉर्मूलेशन की कीमतें भी तय की हैं। नियामक ने एक अधिसूचना में कहा कि ड्रग्स (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013 द्वारा मिली पावर्स का प्रयोग करते हुए एनपीपीए ने दवाओं की खुदरा कीमतें तय की हैं।
पैरासिटामोल, कैफीन, रोसुवास्टेटिन एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल की कीमतआदेश के अनुसार, वोग्लिबोस और (एसआर) मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड की एक टैबलेट की कीमत जीएसटी को छोड़कर 10.47 रुपये होगी। इसी तरह पैरासिटामोल और कैफीन की कीमत 2.88 रुपये प्रति टैबलेट तय की गई है। इसके अलावा एक रोसुवास्टेटिन एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल कैप्सूल की कीमत 13.91 रुपये तय की गई है। एक अलग अधिसूचना में एनपीपीए ने कहा कि उसने इस साल 30 सितंबर तक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इनहेलेशन (मेडिशनल गैस) की संशोधित अधिकतम कीमत बढ़ा दी है।
अधिक मात्रा में वसूल की जाने वाली राशि की वसूली का कार्य भी सौंपाएनपीपीए को नियंत्रित थोक दवाओं और फॉर्मूलेशन की कीमतों को फिक्स या रिवाइज करने और देश में दवाओं की कीमतों और उपलब्धता को लागू करने के लिए अनिवार्य है। यह विनियंत्रित दवाओं की कीमतों की निगरानी भी करता है, ताकि उन्हें उचित स्तर पर रखा जा सके। नियामक औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश के प्रावधानों को लागू करता है। इसे नियंत्रित दवाओं के लिए निर्माताओं द्वारा अधिक मात्रा में वसूल की जाने वाली राशि की वसूली का कार्य भी सौंपा गया है।