NPS Rule Change: पेंशन के नियमों में हुआ बदलाव, जमा करने होंगे ये चार दस्तावेज
NPS Update पेंशन फंड रेगुलटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी की ओर से एनपीएस से पैसा निकालने के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब सब्सक्राइबर्स को पैसा निकालने के लिए चार दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। (जागरण ग्राफिक्स)
By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Sun, 26 Feb 2023 05:20 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System (NPS)) के आप सब्सक्राइबर है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। पेंशन फंड रेगुलटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी (Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA)) ने कहा कि एनपीएस सब्सक्राइबर्स जो बाहर निकलना चाहते हैं और समय पर एन्युटी का भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हें एक अप्रैल, 2023 से कुछ दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य होगा।
बता दें, ये खबर ऐसे समय पर आई है जब आईआरडीएआई के सहयोग से पेंशन नियामक द्वारा एन्युटी खरीदने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है, जिसमें एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स (ASP) को एन्युटी प्रोसेसिंग के समय ग्राहकों द्वारा जमा किए गए एनपीएस निकासी फॉर्म का उपयोग करना आवश्यक है।
पीएफआरडीए ने 22 फरवरी, 2023 के एक सर्कुलर में कहा, "सब्सक्राइबर्स को एन्युटी के भुगतान का लाभ समय पर लेने के लिए 1 अप्रैल 2023 से दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य होगा।"
ये दस्तावेज करने होंगे जमा
सर्कुलर के अनुसार, सब्सक्राइबर और संबंधित नोडल अधिकारी,पीओपी और कॉर्पोरेट को यह सुनिश्चित करना होगा कि जरूरी चार दस्तावेज संबंधित सीआरए यूजर इंटरफेस पर अपलोड किए गए जाए। साथ ही जांचना होगा कि जो भी दस्तावेज अपलोड किए जाए, उनका प्रिंट क्लियर हो।- एनपीएस एक्जिट/निकासी फॉर्म
- आईडी और एड्रेस प्रूफ
- बैंक अकाउंट प्रूफ
- PRAN कार्ड की कॉपी