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निदेशकों की नियुक्ति में विफल रहने पर तेल एवं गैस कंपनियों पर जुर्माना, जानिए कितने पैसे देगी एक कंपनी

शेयर बाजारों ने जनवरी-मार्च तिमाही में सूचीबद्धता अनिवार्यता को पूरा नहीं करने पर इंडियन ऑयल हिंदुस्तान पेट्रोलियम भारत पेट्रोलियम ओएनजीसी ऑयल इंडिया लिमिटेड और मेंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स पर कुल मिलाकर 34 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना इन पर 31 मार्च 2024 तक अपने निदेशक मंडल में जरूरी संख्या में स्वतंत्र निदेशकों या महिला निदेशकों की नियुक्ति नहीं करने के लिए लगाया गया है।

By Agency Edited By: Yogesh Singh Updated: Sun, 26 May 2024 10:00 PM (IST)
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अप्रैल-जून 2023 में अनुपालन न करने पर ओएनजीसी जुर्माना लगा है।

पीटीआई, नई दिल्ली। निदेशक मंडल में जरूरी संख्या में निदेशकों की नियुक्ति में विफल रहने रहने पर कई तेल एवं गैस कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है। इन कंपनियों पर पिछली तीन तिमाहियों में भी इसी कारण से जुर्माना लगाया गया था।

किस लिए लगा है जुर्माना

शेयर बाजारों ने जनवरी-मार्च तिमाही में सूचीबद्धता अनिवार्यता को पूरा नहीं करने पर इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड और मेंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स पर कुल मिलाकर 34 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

यह जुर्माना इन पर 31 मार्च, 2024 तक अपने निदेशक मंडल में जरूरी संख्या में स्वतंत्र निदेशकों या महिला निदेशकों की नियुक्ति नहीं करने के लिए लगाया गया है। हालांकि, इन कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है और इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है।

अप्रैल-जून 2023 में अनुपालन न करने पर ओएनजीसी पर 3.36 लाख रुपये, आईओसी पर 5.36 लाख रुपये और गेल पर 2.71 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। एचपीसीएल और बीपीसीएल प्रत्येक को 3.6 लाख रुपये का जुर्माना देने को कहा गया, जबकि ऑयल इंडिया को 5.37 लाख रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ा।

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