New Tax Regime: नई टैक्स रिजीम पुरानी से किन मायनों में है अलग, मिलते हैं ये फायदे
बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से नई टैक्स रिजीम को लेकर कई बड़े एलान किए गए थे। सरकार ने इस टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने के लिए नए एलान किए थे। नई टैक्स रिजीम को चुनते हैं तो आपको कई फायदे मिलते हैं।पुरानी टैक्स रिजीम को नहीं चुनते हैं तो नई टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रूप से मानी जाती है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। New Tax Regime: बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से नई टैक्स रिजीम को लेकर कई बड़े एलान किए गए थे। सरकार ने इस टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने के लिए नए एलान किए थे।
नई टैक्स रिजीम को चुनते हैं तो आपको कई फायदे मिलते हैं। इस आर्टिकल में आपको पुरानी टैक्स रिजीम के मुकाबले नई टैक्स रिजीम में मिलने वाले फायदों की ही जानकारी दे रहे हैं।
बता दें, पुरानी टैक्स रिजीम को नहीं चुनते हैं तो नई टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रूप से मानी जाती है। यानी आपकी इनकम पर टैक्स का कैलकुलेशन नई टैक्स रिजीम के बेस पर होता है।
नई टैक्स रिजीम के साथ टैक्सपेयर्स को टैक्स स्लैब में छूट मिलती है। इसके साथ ही टैक्सपेयर्स को स्टैंडर्ड डिडक्शन और कम सरचार्च का फायदा मिलता है-
सरचार्ज अब 25 प्रतिशत तक हुआ
नई टैक्स रिजीम के साथ ज्यादा आय वाले लोगों को फायदा मिलता है। दो करोड़ से ज्यादा आय होने पर अब सरचार्च को कम कर दिया है। सरचार्च को घटा कर अब 25 प्रतिशत तक कर दिया गया है।