अब तक 3 करोड़ से ज्यादा ITR हुए फाइल, अगर आपने नहीं किया दाखिल तो तुरंत करें ये काम
सभी करदाताओं को 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना होगा। इसे ध्यान में रखते हुए आयकर विभाग ने आज घोषणा की कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए अब तक 3 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए हैं जिनमें से 91प्रतिशत जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित किया गया है। पढ़िए क्या है पूरी खबर।
By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Wed, 19 Jul 2023 04:17 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: 31 जुलाई से पहले देश के हर टैक्सपेयर को अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करना जरूरी है। इसी के मद्देनजर आज आयकर विभाग ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए अब तक 3 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 91 प्रतिशत को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित किया गया है।
आईटी विभाग ने ट्वीट कर बताया है कि
18 जुलाई, 2023 तक दाखिल किए गए 3.06 करोड़ आईटीआर में से 2.81 करोड़ आईटीआर ई-सत्यापित किए गए हैं यानी 91 प्रतिशत से अधिक दाखिल आईटीआर ई-सत्यापित किए गए हैं! ई-सत्यापित आईटीआर में से 1.50 करोड़ से अधिक आईटीआर पहले ही संसाधित हो चुके हैं।
3 करोड़ फाइल हुए आईटीआर
आयकर विभाग ने बताया कि 7 दिन पहले आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की संख्या 3 करोड़ पार कर गई है।
ऑनलाइन ऐसे फाइल करें ITR
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
- अपना यूजर आईडी (पैन), पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉग इन करें।
- 'ई-फाइल' मेनू पर क्लिक करें और 'इनकम टैक्स रिटर्न' लिंक पर क्लिक करें।
- अपनी आय और अन्य कारकों के आधार पर उचित आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म चुनें। यदि आपके पास फॉर्म 16 है, तो आप ITR-1 या ITR-2 का उपयोग कर सकते हैं।
- इसके बाद वह असेसमेंट ईयर (AY) चुनें जिसके लिए आप ITR फाइल करना चाहते हैं. आपको आकलन वर्ष 2023-24 चुनना चाहिए।
- फॉर्म में दर्ज सभी डेटा को सत्यापित करें और सबमिट करें।
- अपना रिटर्न जमा करने के बाद, किसी भी उपलब्ध विकल्प जैसे आधार ओटीपी आदि का उपयोग करके इसे ई-सत्यापित करें।
- रिटर्न अपलोड करें, ई-सत्यापित करें।
- अंतिम चरण अपने सभी विवरणों को दोबारा जांचना और फॉर्म अपलोड करना है। हालाँकि, आपका काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप अपना रिटर्न सत्यापित नहीं कर लेते।
आईटीआर फाइल करने के लिए इन दस्तावेज की जरूरत
- फॉर्म 16
- फॉर्म 16ए
- फॉर्म 26AS
- पूंजीगत लाभ विवरण
- टैक्स बचत निवेश प्रमाण जैसे दस्तावेज होने चाहिए।