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Pan Aadhaar Link: पैन को आधार से लिंक करने का आखिरी मौका, ऐसे करें जुर्माने का भुगतान

Pan Aadhaar Link 31 मार्च से पहले आप 1000 रुपये का जुर्माना भरकर अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम अपने इस लेख में बताने जा रहे हैं। (जागरण फाइल फोटो)

By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Tue, 28 Mar 2023 09:46 AM (IST)
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pan aadhaar link before 31 march 2023
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारत सरकार की ओर से सभी नागरिकों के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ने को अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 निर्धारित की गई है। अगर आप इस तारीख से पहले अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ते हैं, तो आपका पैन निक्रिष्य हो जाएगा और इनकम टैक्स भरने और वित्तीय लेनदेन करने जैसे सभी महत्वपूर्ण कार्य करने में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

बता दें, पैन को आधार से लिंक करने की तारीख को सरकार की ओर से कई बार बढ़ाया जा चुका है। इस कारण जिन लोगों ने अब तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, उन्हें जुर्माना भरना होगा। जो कि आयकर विभाग द्वारा 1,000 रुपये निर्धारित किया गया है। इसे पहले 30 जून,2022 तक दोनों दस्तावेजों के लिंक करने के लिए 500 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया था।

कैसे करें अपने पैन को आधार से लिंक

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई- फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत और गैर पंजीकृत दोनों यूजर्स आसानी से अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।

गैर पंजीकृत यूजर्स को क्विक लिंक में "link Aadhaar" पर जाकर पैन को आधार से जोड़ना होगा। वहीं, पंजीकृत यूजर्स लॉग इन करने के बाद प्रोफाइल सेक्शन में जाकर पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।

कैसे करें पैन-आधार लिंक करने के जुर्माने का भुगतान

स्टेप 1: इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर जाएं और क्विक लिंक्स सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें।

स्टेप 2: अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।

स्टेप 3: फिर ई-पे टैक्स (e-Pay Tax) पर क्लिक करें।

स्टेप 4 : पैन की जानकारी दर्ज करें और फिर आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को वैरिफाई करें। फिर आपको ई-पे टैक्स के पेड पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।

स्टेप 5: इसके बाद Income Tax Tile पर क्लिक करें।

स्टेप 6: एसेसमेंट ईयर 2023-24 और पेमेंट -(500) का चयन करें।

स्टेप 7: इसके बाद जुर्माने की राशि पहले से ही दर्ज होगी। यहां आपका चालान जनरेट हो जाएगा और पेमेंट के तरीके को सिलेक्ट करना होगा और बैंक की वेबसाइट पर जाकर भुगतान करना होगा।

इसके बाद आप अपने पैन को आधार के साथ जोड़ सकते हैं।