Pan Aadhaar Link: पैन को आधार से लिंक करने का आखिरी मौका, ऐसे करें जुर्माने का भुगतान
Pan Aadhaar Link 31 मार्च से पहले आप 1000 रुपये का जुर्माना भरकर अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम अपने इस लेख में बताने जा रहे हैं। (जागरण फाइल फोटो)
By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Tue, 28 Mar 2023 09:46 AM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारत सरकार की ओर से सभी नागरिकों के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ने को अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 निर्धारित की गई है। अगर आप इस तारीख से पहले अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ते हैं, तो आपका पैन निक्रिष्य हो जाएगा और इनकम टैक्स भरने और वित्तीय लेनदेन करने जैसे सभी महत्वपूर्ण कार्य करने में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
बता दें, पैन को आधार से लिंक करने की तारीख को सरकार की ओर से कई बार बढ़ाया जा चुका है। इस कारण जिन लोगों ने अब तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, उन्हें जुर्माना भरना होगा। जो कि आयकर विभाग द्वारा 1,000 रुपये निर्धारित किया गया है। इसे पहले 30 जून,2022 तक दोनों दस्तावेजों के लिंक करने के लिए 500 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया था।
कैसे करें अपने पैन को आधार से लिंक
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई- फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत और गैर पंजीकृत दोनों यूजर्स आसानी से अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।गैर पंजीकृत यूजर्स को क्विक लिंक में "link Aadhaar" पर जाकर पैन को आधार से जोड़ना होगा। वहीं, पंजीकृत यूजर्स लॉग इन करने के बाद प्रोफाइल सेक्शन में जाकर पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।