Pan Aadhaar Link कराने से इन लोगों को मिली है छूट, देखें लिस्ट में कौन शामिल
Pan Aadhaar Link 31 मार्च से पहले सभी के लिए पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है। हालांकि सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कुछ लोगों से इसमें छूट भी दी गई हैं। (जागरण फाइल फोटो)
By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Sun, 05 Mar 2023 07:45 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार द्वारा पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए सरकार की ओर से कई बार डेडलाइन को आगे भी बढ़ाया गया है, लेकिन अब पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च रखी गई है। अगर कोई इस तारीक तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है, तो उनका पैन एक अप्रैल से निक्रिय हो जाएगा।
सरकार की ओर से मई 2017 में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, पैन को आधार से लिंक करने की कुछ श्रेणी के लोगों को छूट दी गई है, जिसमें उत्तर पूर्व के राज्य असम, मेघालय और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के नागरिक, इनकम टैक्स 1961 के अनुसार एनआरआई, 80 और उससे अधिक के नागरिक और वे लोग जो भारत के नागरिक हैं।
बता दें, इन सभी के अलावा भारत के सभी नागरिकों को अपने आधार कार्ड से पैन को जोड़ना अनिवार्य है। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स भरने, बैंक अकाउंट और लेनदेन करने आदि में परेशानी हो सकती है।
आधार से पैन कैसे लिंक करें स्टेप वाय स्टेप
- सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट websites- eportal.incometax.gov.in या incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको पैन नंबर को यूजर आईडी की जगह भरकर पंजीकरण कराना होगा। (अगर आपने पहले कभी पंजीकरण नहीं किया है)
- पोर्टल पर लॉग इन करें।
- इसके बाद पैन को आधार से लिंक करने की एक पॉप विंडो आएगी। अगर ऐसा नहीं होता है, तो फिर मेन्यू में प्रोफाइल सेटिंग पर जाकर आधार लिंक पर क्लिक करें।
- जहां आपको पैन कार्ड की जानकारियां जैसे जन्मतिथि, लिंग और नाम दिखेगा।
- इसके बाद अपनी इन जानकारियां को आधार से मिलान करें। अगर आधार और पैन पर जानकारियां समान हैं, तो फिर लिंक नाउ बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर लिखा आएगा कि आपका पैन आधार से लिंक हो गया है।