Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

Paytm Payments Bank Deadline: पेटीएम पर 15 मार्च के बाद होंगे ये बदलाव, यूजर और मर्चेंट पर पड़ेगा असर

आरबीआई ने Paytm Payments Bank पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध की समयसीमा 15 मार्च 2024 है। यानी कि कल से पेटीएम पेमेंट्स बैंक की कई सर्विस बंद हो जाएगी। इसका असरा यूजर या मर्चेंट पर पड़ेगा। अगर आप भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जान लेना चाहिए 15 मार्च के बाद से क्या बदलाव होने वाले हैं।

By Agency Edited By: Priyanka Kumari Updated: Fri, 15 Mar 2024 02:39 PM (IST)
Hero Image
पेटीएम पर 15 मार्च के बाद होंगे ये बदलाव

आईएएनएस, नई दिल्ली। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) पर प्रतिबंध लगाने की भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की समय सीमा शुक्रवार को समाप्त हो रही है। आरबीआई के इस फैसले का असर लाखों पेटीएम यूजर और मर्चेंट पर पड़ेगा। यह बदलाव कल से लागू हो जाएंगे।

क्या है प्रमुख बदलाव

जिनके पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक में सेविंग अकाउंट है, वे 15 मार्च 2024 के बाद अपने अकाउंट में पैसे जमा नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय बैंक के अनुसार, ब्याज, कैशबैक, साझेदार बैंकों से स्वीप-इन या रिफंड के अलावा किसी भी क्रेडिट या जमा को जमा करने की अनुमति नहीं है।

हालाँकि, कोई भी आपके अकाउंट में उपलब्ध शेष राशि तक अपने अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आरबीआई ने रिफंड, कैशबैक की अनुमति दी है।

आरबीआई के सर्कुलर के अनुसार

पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों की पार्टनर बैंकों में रखी मौजूदा जमा राशि को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खातों में वापस (स्वीप-इन) किया जा सकता है, जो पेमेंट्स बैंक के लिए निर्धारित शेष राशि की सीमा (प्रति व्यक्तिगत ग्राहक 2 लाख रुपये) के अधीन है।

हालांकि, 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक के माध्यम से साझेदार बैंकों में कोई नई जमा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अगर किसी का वेतन पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अकाउंट में जमा किया जाता है, तो वे समय सीमा के बाद आपके खाते में ऐसा कोई क्रेडिट नहीं कर पाएंगे।

15 मार्च 2024 के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट या जमा की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, इस असुविधा से बचने के लिए, यह सुझाव दिया जाता है कि यूजर 15 मार्च 2024 से पहले किसी दूसरे बैंक को यूपीआई से लिंक कर दें।

आरबीआई ने अपने दिशानिर्देशों में कहा था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का उपयोग करने वाले मर्चेंट पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए किसी दूसरे बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। ये सुविधा 15 मार्च के बाद भी जारी रहेगी।

हालाँकि यूजर 15 मार्च के बाद रिफंड, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप-इन या ब्याज के अलावा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ अपने बैंक खाते या वॉलेट में कोई क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाएंगे।

यह सुझाव दिया जाता है कि यूजर पेमेंट पाने के लिए किसी दूसरे बैंक या वॉलेट के अकाउंट से जुड़ा एक नया क्यूआर कोड प्राप्त करें।

एनपीसीआई ने थर्ड पार्टी को दी मंजूरी

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल) को मल्टी-पार्टी के तहत थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के एप्लिकेशन (टीपीएपी) के रूप में यूपीआई में भाग लेने की मंजूरी दे दी। एनपीसी ने चार बैंक (एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यस बैंक) ओसीएल के लिए पीएसपी (भुगतान प्रणाली प्रदाता) बैंक के रूप में कार्य करेंगे।

एनपीसीआई के अनुसार यस बैंक ओसीएल के लिए मौजूदा और नए यूपीआई मर्चेंट के लिए अधिग्रहण बैंक के रूप में भी कार्य करेगा।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने पेटीएम फास्टैग उपयोगकर्ताओं को 15 मार्च से पहले किसी अन्य बैंक द्वारा जारी नया फास्टैग खरीदने की सलाह दी है। वे निर्धारित तिथि के बाद टोल का भुगतान करने के लिए अपने मौजूदा बैलेंस का उपयोग कर सकते हैं।