NPS से निवेशकों के लिए पैसा निकालना अब होगा और भी आसान, PFRDA लाने जा रहा SWP प्लान
NPS New Rules एनपीएस निवेशकों को भुगतान का एक और विकल्प PFRDA की ओर से दिया जाने वाला है। इससे निवेशकों को 60 वर्ष के बाद पैसा निकालने में मासिक तिमाही छिमाही और वार्षिक आधार पर पैसे निकाल पाएंगे।
By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Sun, 18 Jun 2023 12:57 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए अपने निवेशकों के लिए एसडब्लूपी यानी systematic withdrawal plan लाने जा रहा है। इससे उन NPS निवेशकों को फायदा मिलेगा, जो कि 60 वर्ष पूरे होने के बाद एकमुश्त राशि निकालने का फैसला करते हैं।
समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत करते हुए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) के चेयरमैन दीपक मोहंती ने इंटरव्यू में बताया कि ये काफी एडवांस स्टेज होगी। इस तिमाही अंत तक हम इस प्रकार की योजना के साथ आ सकते हैं।
SWP से NPS निवेशकों को कैसे होगा फायदा?
मौजूदा समय नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के सब्सक्राइबर्स 60 वर्ष की उम्र के बाद फंड में एकत्रित हुई राशि का 60 प्रतिशत ही एकमुश्त निकाल सकते हैं। बाकी की बची 40 प्रतिशत राशि पेंशन देने के लिए एनुटी में निवेश कर दी जाती है।
अगर एनपीएस में एसडब्लूपी लागू कर दिया जाता है तो निवेशकों को पहले के मुकाबले पैसा निकालने के ज्यादा विकल्प मिलेंगे। निवेशक मासिक, तिमाही, छमाही और वार्षिक भुगतान 75 साल की आयु तक एनपीएस से ले पाएंगे।
बता दें, SWP काफी हद तक SIP जैसा होता है। SIP में पैसा जमा करना होता है, जबकि SWP में पैसा निकालना होता है।