PM Kisan Yojana: अगर हुई ये गलती तो वापस करना होगा पैसा, यहां मिलेगी पूरी जानकारी, चेक करें सभी डिटेल
PM Kisan Yojana अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो हम आपके लिए एक अपडेट लेकर आए हैं। अगली बार जब भी आप इस योजना के लिए आवेदन करें तो सभी जानकरियों जुटा लें। कहीं ऐसा न हो कि आपको पैसे वापस करे पड़ें।
By Siddharth PriyadarshiEdited By: Updated: Sun, 13 Nov 2022 05:55 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त 17 अक्टूबर 2022 को जारी की गई थी। कुछ महीने बाद सरकार इस योजना की 13वीं किस्त जारी करेगी। पीएम किसान योजना किसानों के लिए काफी लाभकारी है, क्योंकि इसमें खेती-किसानी की लागत से संबंधित खर्चे सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। इसके अलावा यह योजना किसानों को एक सम्मानजनक जीवन स्तर प्रदान करती है। लेकिन यह देखा गया है कि बहुत से लोग फर्जी दस्तावेजों या गलत तरीके से इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं।
ऐसे लोगों के लिए ये सतर्क हो जाने का समय है, क्योंकि सरकार इस योजना में हो रहे फर्जीवाड़े को लेकर काफी सख्त हो चुकी है और अगर किसी ने गलत तरीके से या कोई है फिर कर लाभ उठाया है तो उसे पैसे वापस करने पड़ सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए कभी नहीं करना चाहिए।
अपात्र लोगों को भेजा जा रहा नोटिस
दरअसल, सरकार PM Kisan Samman Nidhi के अपात्र लाभार्थियों को लेकर बहुत सतर्क हो चुकी है। जो लोग गलत तरीके से इस योजना का लाभ पूर्व में उठाते रहे हैं उनको नोटिस भेजा जा रहा है। ऐसे में उन लोगों को पीएम किसान की किस्तों के पैसे वापस करने होंगे। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराते समय नहीं करनी चाहिए।ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी
सबसे पहले अपनी पात्रता की जांच करें। बहुत से लोग इस योजना के दायरे से बाहर हैं क्योंकि इस योजना का लाभ लेने के लिए केवल किसान होना ही पर्याप्त नहीं है। ऐसे लोग जो किसी संवैधानिक पद पर हैं या रह चुके हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। वर्तमान या फिर केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, वर्तमान लोकसभा या राज्यसभा सांसद, वर्तमान या पूर्व विधायक और जिला पंचायत के पूर्व या वर्तमान चेयरमैन को भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता।अगर आप केंद्र सरकार राज्य सरकार या किसी सरकारी संगठन में काम करते हैं तो भी आप इस योजना के लिए लाभ के पात्र नहीं होंगे। चतुर्थ श्रेणी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को इस प्रतिबंध से छूट है।