PM Kisan Yojana की 17वीं किस्त को लेकर आया अपडेट, इन किसानों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
PM Kisan Yojana देश के करोड़ों किसानों के अकाउंट में 16 वीं किस्त की राशि आ गई है। वहीं कुछ किसान अभी भी योजना के लाभ से वंचित है। पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त को लेकर अपडेट आया है। 17वीं किस्त के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। आज हम आपको बताएंगे कि किन किसानों को 17वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा और क्यों?
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार द्वारा किसानों के लाभ के लिए कई स्कीम चला रही है। इन स्कीम में से एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) भी है। सरकार इस योजना में शामिल लाभार्थी को आर्थिक सहायता देते हैं।
वर्तमान में पीएम किसान योजना का लाभ देश के करोड़ों किसानों को मिल रहा है। इस योजना में सरकार द्वारा सालाना 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। यह राशि साल में किस्तों में दी जाती है। इसका मतलब है कि हर किस्त में किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये आते हैं।
28 फरवरी 2024 को सरकार ने योजना की 16वीं किस्त जारी की थी। देश के करोड़ों किसानों को योजना का लाभ मिला पर वहीं कुछ किसानों को वंचित भी रहना पड़ा। अब किसानों को योजना की 17वीं किस्त का इंतजार है।
अगर आप भी 17वीं किस्त का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है।
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कैसे करें रजिस्ट्रेशन
- पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को सबसे पहले पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट (pmkisan.gov.in.) पर जाना होगा।
- यहां राइट साइड में Farmers Corner पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- बता दें कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आधार कार्ड (Aadhaar Card), बैंक पासबुक (Bank Passbook), जमीन के डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ देना होगा।
इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ
- योजना का लाभ उन किसानों को नहीं मिलेगा जिन्होंने ई-केवाईसी (Ekyc) और जमीन का सत्यापन नहीं करवाया होगा।
- घर में केवल एक मेंबर को ही योजना का लाभ मिलेगा। इसका मतलब है कि पिता-बेटे में से कोई एक ही स्कीम का लाभ उठा सकता है।
- अगर परिवार में किसी मेंबर की सरकारी नौकरी है तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- कोई परिवार का सदस्य किसी प्रोफेशन (जैसे-वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर आदि) में कार्यरत है तो वह भी योजना के लिए पात्र नहीं है।
- जो किसान किसी दूसरे व्यक्ति के जमीन पर खेती करते हैं, वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि जिन किसानों के पास खुद की जमीन है उन्हें ही योजना का लाभ मिलेगा।