PM Kisan का लाभ ले रहे 80 हजार अपात्र किसानों से होगी रिकवरी, लाभार्थी बनने से पहले जानें पात्रता की शर्तें
PM Kisan Yojana का लाभ पाने के लिए आपको योजना की सभी शर्तों और नियमों का पालन करना होता है। अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स जमा करता है या पूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद और डॉक्टर इंजीनियर वकील सीए आदि तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से इस योजना का लाभ लेता है तो सरकार उससे रिकवरी कर सकती है।
By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Tue, 12 Sep 2023 06:30 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। PM Kisan Yojana Eligibility criteria: केंद्र सरकार की ओर से हाल में बड़ा कदम उठाते हुए पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे बिहार के 81,595 अपात्र किसानों को स्कीम से बाहर कर दिया है। इसके साथ ही उनके रिकवरी का भी प्रोसेस शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर आप भी पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं तो इसकी पात्रता की शर्त को अच्छे से समझ लेना चाहिए।
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PM Kisan Yojana का लाभ किन लोगों को नहीं मिलेगा
- सभी संस्थागत जमीन के मालिक।
- पूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद रखने वाला व्यक्ति।
- पूर्व या वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार में मंत्री।
- 10,000 रुपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन पाने वाला व्यक्ति।
- वे व्यक्ति जो इनकम टैक्स जमा करते हैं।
- इसके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए आदि को भी इसका लाभ नहीं मिलता है।
PM Kisan योजना के पात्र
पीएम किसान योजना की वेबसाइट दी गई जानकारी के मुताबिक, पीएम किसान योजना का लाभ सभी किसान परिवारों को मिलता है। इस योजना में शुरुआत में केवल 2 हेक्टेयर तक की भूमि रखने वाले किसानों को ही योजना का लाभ दिया जाता था, लेकिन एक जून,2019 से इसे सभी किसानों के लिए लागू कर दिया गया।
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