PPF, NPS और सुकन्या समृद्धि योजना के निवेशक 31 मार्च तक जरूर निपटा लें काम, नहीं मिलेगा दोबारा मौका
PPF NPS and SSY Scheme Investor अगर आपने भी पीपीएफ नेशनल पेंशन सिस्टम या फिर सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश किया है तो ये खबर आपके लिए है। आपको 31 मार्च 2024 से पहले इन योजनाओं के अकाउंट में न्यूनतम निवेश करना है। अगर आप एक वित्त वर्ष में इन स्कीम में बिल्कुल भी निवेश नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। हर महीने कई वित्तीय कामों की आखिरी डेडलाइन होती है। मार्च का महीना फाइनेंशियल कामों के लिए भी बहुत जरूरी होता है। दरअसल, यह वित्त वर्ष (FY24) का आखिरी महीना है।
अगर आपने भी पीपीएफ, नेशनल पेंशन सिस्टम या फिर सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में निवेश किया है तो यह आर्टिकल आपके लिए बेहद जरूरी है।
बता दें कि इन स्कीम के निवेशक को हर वित्त वर्ष में न्यूनतम पैसा जमा करना होता है। अगर वो न्यूनतम राशि जमा नहीं करते हैं तो उनका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसमें हर वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपये का निवेश करना होता है। इस योजना में अधिकतम निवेश की राशि 1.5 लाख रुपये है। सरकार निवेश राशि पर सालाना 7.1 फीसदी के हिसाब से ब्याज देती है।पीपीएफ में 15 साल का लॉक-इन पीरियड होता है। 15 साल तक आप फंड से कोई निकासी नहीं कर सकते हैं। लॉक-इन पीरियड के बाद निवेशक फंड से निकासी कर सकता है।यह भी पढ़ें- Paytm Payments Bank बंद होने के बाद अब पेटीएम की कौन कौन सी सर्विस का कर सकते हैं इस्तेमाल, यहां जानें सबकुछ