Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana: इन लोगों को मिलेगा लाभ, जानिए आवेदन से लेकर पात्रता तक की जानकारी
भारत सरकार द्वारा हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है। इस साल अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) में सरकार ने श्रमिक वर्ग के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana) की घोषणा की थी। इस योजना में लाभार्थी को पेंशन का लाभ मिलेगा। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि इस योजना का लाभ किसे मिलेगा और इसके आवेदन का प्रोसेस क्या है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार हर वर्ग को आर्थिक लाभ देने के लिए कई स्कीम चला रही है। इस बार अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) के लिए 177.24 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव पेश किया था।
यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में वृद्ध व्यक्तियों के सामाजिक सुरक्षा के साथ पेंशन का लाभ देने के लिए शुरू किया गया था।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में
यह स्कीम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने के लिए शुरू की गई थी। इसमें जो भी 60 साल की उम्र वाले वर्कर्स होते हैं तो उन्हें 3,000 रुपये का पेंशन मिलता है। इसमें लाभार्थी जितना योगदान करता है उतना ही सरकार द्वारा दिया जाता है।
उदाहरण के तौर पर अगर लाभार्थी 100 रुपये का योगदान करता है तो उसे सरकार द्वारा भी 100 रुपये मिलते है। इस स्कीम 60 साल तक योगदान करना होता है और 60 साल के बाद लाभार्थी को हर महीने 3,000 रुपये का पेंशन मिलता है।
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कैसे करें आवेदन
- श्रम योगी मानधन योजना के पोर्टल पर जाकर स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाना होगा।
- यहां आपको आधार कार्ड (Aadhaar Card), सेविंग अकाउंट () या फिर जनधन अकाउंट () जैसे जरूरी जानकारी देनी होगी।
- बैंक की जानकारी देने के लिए आवेदक को पासबुक, चेक बुक या बैंक स्टेटमेंट दिखाना होता है।
- अकाउंट ओपन करते ही समय आवेदक को नॉमिनी की भी जानकारी देनी होती है।
- यह सब जानकारी देने के बाद आवेदक का अकाउंट ओपन हो जाएगा और श्रम योगी कार्ड मिल जाएगा।
क्या है योजना की पात्रता
- योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को ही मिलेगा।
- मजदूर की इनकम मासिक 15,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- केंद्र सरकार द्वारा अन्य किसी पेंशन स्कीम का लाभ नहीं उठा रहे हो।
- आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।