RBI ने कैंसिल किया एक और बैंक का लाइसेंस, जमा पैसों के बारे में सामने आई ये जानकारी
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिग मानदंडों को पूरा न करने के चलते पुणे के सेवा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद कर दिया। लाइसेंस रद होने के बाद ग्राहकों के पैसे को लेकर भी बैंक ने व्यवस्था दी है।
मुंबई, बिजनेस डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक ने पुणे स्थित सेवा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड (The Seva Vikas Co-op Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया। RBI ने सोमवार को कहा कि उसने ऐसा कदम इसलिए उठाया क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि 10 अक्टूबर को कारोबार बंद होने के बाद इस बैंको को बैंकिंग कारोबार करने की अनुमति नहीं होगी।
बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, आरबीआई ने कहा कि लगभग 99 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। 14 सितंबर तक डीआईसीजीसी ने कुल बीमित जमा राशि का 152.36 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।
क्यों कैंसिल हुआ लाइसेंस
आरबीआई ने अपने आदेश में कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने जमाकर्ताओं के पैसे का पूरा भुगतान नहीं कर पाएगा। आरबीआई ने कहा कि सेवा विकास सहकारी बैंक को बैंकिंग व्यवसाय करने से प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा जमा की स्वीकृति और तत्काल प्रभाव से जमा की चुकौती भी शामिल है।
कितने पैसे निकाल सकेंगे ग्राहक
सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र को भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक असेसमेंट ऑफिसर नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए कहा गया है। जब तक असेसमेंट की कार्रवाई पूरी नहीं होती तब तक प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि में से 5 लाख रुपये तक की दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
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