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RBI ने 2,000 रुपये के नोट बदलने की समय सीमा बढ़ाई, अब 07 अक्टूबर तक बदल सकते हैं नोट

2000 rupees note exchange भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट बदलने की समय सीमा बढ़ा दी है। इस साल मई में आरबीआई ने प्रेस रिलीज में घोषणा की थी कि 2000 रुपये के नोट को सर्कुलर में वापस लिया जाएगा। नोट को सर्कुलर में वापस लेने के लिए 4 महीने का समय दिया गया था। आरबीआई ने आज एक सर्कुलर जारी किया कि अब 2000 रुपये के नोट को 7 अक्टूबर तक जमा किया जा सकता है।

By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Sat, 30 Sep 2023 05:35 PM (IST)
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RBI ने 2,000 रुपये के नोट बदलने की समय सीमा बढ़ाई

 बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2,000 रुपये के नोट बदलने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब आप 7 अक्टूबर 2023 तक बैंक और आरबीआई में जाकर नोट को बदल या जमा कर सकते हैं। इसकी जानकारी आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी करके दिया है। इस साल मई में आरबीआई ने घोषणा की थी कि 2,000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से वापस लिया जाएगा।

बैंक ने नोट को वापस लेने के लिए 4 महीने का समय दिया था। इसका मतलब है कि 30 सितंबर 2023 तक इस नोट को बदला जा सकता था। अब इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2023 कर दिया है। इसकी वजह यह है कि अभी भी सर्कुलेशन में लगभग 93 फीसदी ही नोट वापस आए हैं। इसका मतलब है कि कई लोगों ने अभी तक नोट को जमा या एक्सचेंज नहीं किया है।

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आपको बता दें कि बैंक ने नोट को एक्सचेंज करने की लिमिट 20,000 तय की थी। आपको बता दें कि 2,000 के नोट 30 सितंबर 2023 तक ही वैध है। इसका मतलब है कि केवल आज ही आप इस नोट का लेनदेन कर सकते हैं।

आरबीआई ने क्यों लिया फैसला

19 मई 2023 को आरबीआई ने 2,000 रुपये के नोट को वापस लेना की घोषणा की थी। यह फैसला बैंक द्वारा इसलिए लिया गया था क्योंकि बाजार में इस नोट का चलन बाकी नोट की तुलना में कम था। बैंक ने 29 सितंबर 2023 को जानकारी दी की अभी तक 3.42 लाख रुपये वैल्यू के नोट वापस आ गए हैं। इसका मतलब है कि बाजार में अभी भी 0.14 लाख रुपये के नोट मौजूद है।

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7 अक्टूबर के बाद बदल सकते हैं नोट

आपको बता दें कि आरबीआई ने मौजूदा स्थिति के आंकलन के बाद यह फैसला लिया है। 8 अक्टूबर के बाद किसी भी बैंक में नोटों की वापसी नहीं होगी। वहीं, आरबीआई के 19 कार्यालयों में इन नोटों को एक्सचेंज करने की सुविधा जारी रहेगी। जिन लोगों के घर से कार्यालय दूर है वह पोस्ट ऑफिस के जरिये नोट भेज कर उसे अपने बैंक अकाउंट में जमा करने की सुविधा मिलेगी। इस सुविधा के लिए आईडी-प्रूफ और बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होगी।

इसके अलावा सरकारी एजेंसियों या दूसरी जांच एजेंसियों के लिए आरबीआइ के कार्यालयों में नोट बदलने की कोई सीमा नहीं होगी।