RBI Rules: कटे-फटे नोट को चुपके से चलाने की जरूरत नहीं, बड़ा आसान है बदलने का तरीका
कई बार हमारे पास गलती से कटे-फटे नोट आ जाते हैं। इससे काफी परेशानी होती है क्योंकि दुकानदार ऐसे नोटों को लेने से साफ मना कर देते हैं। फिर कई लोग इन नोटों को अपना नुकसान मानकर भूल जाते हैं। लेकिन आपको कटे-फटे नोटों को अपना नुकसान मानने की कोई जरूरत नहीं। आप इन्हें आसानी से बदल सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। कई बार में हम ATM में पैसे निकालते हैं, तो उसमें कटे-फटे नोट मिल जाते हैं। इससे काफी परेशानी होती है, क्योंकि दुकानदार ऐसे नोटों को लेने से साफ मना कर देते हैं। फिर कई लोग इन नोटों को अपना नुकसान मानकर भूल जाते हैं।
लेकिन, आपको कटे-फटे नोटों को अपना नुकसान मानने की कोई जरूरत नहीं। आप इन्हें आसानी से बदल सकते हैं, वह भी बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक।
आसानी से बदल सकते हैं कटे-फटे
RBI के नियमों के अनुसार, अगर ATM से कटे-फटे निकलते हैं, तो बैंक को उसे बदलना ही होगा। नोट बदलवाने की प्रक्रिया भी ज्यादा मुश्किल नहीं। आप बैंक में जाकर अपना काम चुटकियों में करवा सकते हैं।केंद्रीय बैंक ने अप्रैल 2017 में एक गाइडलाइंस जारी की थी। इसके मुताबिक, कोई भी बैंक कटे-फटे-गंदे नोट को बदलने से मना नहीं कर सकता। बैंकों को सभी ग्राहकों के इस तरह के नोट अपनी हर ब्रांच में बदलनी होंगे।
कटे-फटे नोट बदलने की प्रक्रिया
- आपको उस बैंक में जाना होगा, जिसके ATM से फटे नोट निकले हैं।
- वहां आपको एक एप्लिकेशन लिखना होगा।
- इसमें पैसे निकालने की तारीख, समय और ATM लोकेशन की जानकारी देनी होगी।
- ATM से पैसा निकालते समय मिली स्लिप की कॉपी भी लगानी होगी।
- अगर स्लिप नहीं निकली है, तो SMS से मिली ट्रांजेक्शन डिटेल भी दे सकते हैं।
- यह सारी डिटेल देने के बाद बैंक हाथोंहाथ आपको उतनी कीमत के नोट दे देगा।
कहां बदल सकते हैं कटे-फटे नोट?
रिजर्व बैंक का सर्कुलर कहता है कि कटे-फटे नोटों को RBI इश्यू ऑफिस और सभी सरकारी बैंकों में बदला जा सकता है। प्राइवेट बैंकों की चेस्ट बैंक में भी यह सुविधा मिलती है। चेस्ट ब्रांच असल में RBI की तरफ से अधिकृत शाखाएं होती हैं, जिन्हें नोटों और सिक्कों के डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार होता है।