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RBI Rules: कटे-फटे नोट को चुपके से चलाने की जरूरत नहीं, बड़ा आसान है बदलने का तरीका

कई बार हमारे पास गलती से कटे-फटे नोट आ जाते हैं। इससे काफी परेशानी होती है क्योंकि दुकानदार ऐसे नोटों को लेने से साफ मना कर देते हैं। फिर कई लोग इन नोटों को अपना नुकसान मानकर भूल जाते हैं। लेकिन आपको कटे-फटे नोटों को अपना नुकसान मानने की कोई जरूरत नहीं। आप इन्हें आसानी से बदल सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया।

By Suneel Kumar Edited By: Suneel Kumar Updated: Tue, 07 May 2024 12:31 PM (IST)
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कटे-फटे नोटों को RBI इश्यू ऑफिस और बैंकों में बदला जा सकता है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। कई बार में हम ATM में पैसे निकालते हैं, तो उसमें कटे-फटे नोट मिल जाते हैं। इससे काफी परेशानी होती है, क्योंकि दुकानदार ऐसे नोटों को लेने से साफ मना कर देते हैं। फिर कई लोग इन नोटों को अपना नुकसान मानकर भूल जाते हैं।

लेकिन, आपको कटे-फटे नोटों को अपना नुकसान मानने की कोई जरूरत नहीं। आप इन्हें आसानी से बदल सकते हैं, वह भी बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक।

आसानी से बदल सकते हैं कटे-फटे

RBI के नियमों के अनुसार, अगर ATM से कटे-फटे निकलते हैं, तो बैंक को उसे बदलना ही होगा। नोट बदलवाने की प्रक्रिया भी ज्यादा मुश्किल नहीं। आप बैंक में जाकर अपना काम चुटकियों में करवा सकते हैं।

केंद्रीय बैंक ने अप्रैल 2017 में एक गाइडलाइंस जारी की थी। इसके मुताबिक, कोई भी बैंक कटे-फटे-गंदे नोट को बदलने से मना नहीं कर सकता। बैंकों को सभी ग्राहकों के इस तरह के नोट अपनी हर ब्रांच में बदलनी होंगे।

कटे-फटे नोट बदलने की प्रक्रिया

  • आपको उस बैंक में जाना होगा, जिसके ATM से फटे नोट निकले हैं।
  • वहां आपको एक एप्लिकेशन लिखना होगा।
  • इसमें पैसे निकालने की तारीख, समय और ATM लोकेशन की जानकारी देनी होगी।
  • ATM से पैसा निकालते समय मिली स्लिप की कॉपी भी लगानी होगी।
  • अगर स्लिप नहीं निकली है, तो SMS से मिली ट्रांजेक्शन डिटेल भी दे सकते हैं।
  • यह सारी डिटेल देने के बाद बैंक हाथोंहाथ आपको उतनी कीमत के नोट दे देगा।

कहां बदल सकते हैं कटे-फटे नोट?

रिजर्व बैंक का सर्कुलर कहता है कि कटे-फटे नोटों को RBI इश्यू ऑफिस और सभी सरकारी बैंकों में बदला जा सकता है। प्राइवेट बैंकों की चेस्ट बैंक में भी यह सुविधा मिलती है। चेस्ट ब्रांच असल में RBI की तरफ से अधिकृत शाखाएं होती हैं, जिन्हें नोटों और सिक्कों के डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार होता है।

किस तरह के नोट कर सकते हैं एक्सचेंज?

आपके पास कितना भी कटा-फटा नोट हो, अगर उसका नंबर पैनल ठीक है, तो उसे बदला जा सकता है। हालांकि, यह नियम 10 रुपये ज्यादा वैल्यू वाली नोटों के लिए ही है। मतलब कि आप एक, दो या फिर पांच रुपये के नोट नहीं बदल सकते।

कोई भी शख्स एक बार में अधिकतम 20 नोट ही एक्सचेंज करा सकता है। इनकी कुल वैल्यू 5,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप 5,000 रुपये ज्यादा मूल्य के नोट बदलते हैं, तो उस पर कुछ शुल्क देना पड़ सकता है।

किस तरह के नोट नहीं बदल जा सकते?

अगर आपके पास कोई ऐसा नोट है, जो बुरी तरह जल गया है या फिर टुकड़े-टुकड़े हो गया है, तो उसे नहीं बदला जा सकता। इस तरह के नोट को आप सिर्फ RBI के इश्यू ऑफिस में ही जमा करा सकते हैं। हालांकि, नोट बदलने से पहले यह सत्यापित किया जाता है कि उसमें सुरक्षा प्रतीक सही हैं या फिर नहीं।

अगर RBI खराब नोटों की अदला-बदली करता है, तो वे नोट सर्कुलेशन में नहीं रहते। जले नोटों को रिसाइक्लिंग करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता है।

बैंक नोट बदलने से मना करे तो...

अगर कोई बैंक कटे-फटे नोटों को बदलने से मना करता है, तो बैंकिंग रेगुलेटर यानी RBI से उसकी शिकायत की जा सकती है। आप अपनी शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं। RBI इस स्थिति में बैंक के खिलाफ एक्शन ले सकता है। साथ ही, उस पर 10,000 रुपये तक के नुकसान के लिए हर्जाना भी लगाया जा सकता है।

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