RBI ने बदला चेक से पेमेंट का नियम, अगर नहीं पता तो देनी पड़ सकती है पेनाल्टी
NACH के पूरे दिन वर्किंग होने के नियम के बाद आपको चेक के द्वारा भुगतान करने के लिए अब और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि इसके बाद चेक को छुट्टी और नॉन वर्किंग दिनों में भी क्लियरेंस की प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा।
By NiteshEdited By: Updated: Fri, 06 Aug 2021 08:34 AM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। यदि आप रुपयों-पैसों के लेन देन में या फिर कहीं पर भुगतान करने के लिए चेक के द्वारा भुगतान को चुनते हैं तो आपको कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेक के माध्यम से भुगतान करने के नियमों कुछ बदलाव किये हैं। RBI की तरफ से यह बदलाव 1 अगस्त से प्रभावी भी हो चुके हैं।
इस नए बदलाव के तहत RBI ने चौबी घंटे बल्क क्लियरिंग की सुविधा को शुरु करने का फैसला किया है। जिसके बाद इस महीने से ही नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस यानी कि NACH पूरे दिन काम करेगा।NACH के पूरे दिन वर्किंग होने के नियम के बाद आपको चेक के द्वारा भुगतान करने के लिए अब और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इसके बाद चेक को छुट्टी और नॉन वर्किंग दिनों में भी क्लियरेंस की प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा। तो आप चेक के द्वारा भुगतान करने से पहले यह जरूर जांच कर लें कि चेक काटते वक्त ही आपके बैंक अकाउंट में पर्याप्त धनराशि मौजूद हो, अन्यथा आपका चेक बाउंस भी हो सकता है, और ऐसा स्थिति में आपको पेनाल्टी भी भरनी पड़ सकती है।
क्या है NACH- NACH भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा संचालित एक बल्क पेमेंट सिस्टम है, जो लाभांश, ब्याज, वेतन और पेंशन के भुगतान में एक-से-कई क्रेडिट हस्तांतरण की सुविधा देता है। इसके अतिरिक्त बिजली, गैस, टेलीफोन, पानी, कर्ज के लिए आवधिक किश्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश और बीमा प्रीमियम से संबंधित भुगतान भी किये जा सकते हैं।इस साल जनवरी में RBI ने चेक आधारित लेनदेन के मामले में अपने ग्रहाकों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत की थी, जिसके तहत 50,000 हजार से अधिक के भुगतान के लिए डिटेल को दोबारा से पुष्टि करने की जरूरत पड़ती है।