RBI ने Axis Bank पर 90.92 लाख और Manappuram Finance पर 42.78 लाख का लगाया जुर्माना, जानिए क्या है कारण
आरबीआई ने आज एक्सिस बैंक पर 90.92 लाख रुपये और मणप्पुरम फाइनेंस पर 42.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। आरबीआई ने यह जुर्माना बैंकिंग नियामक के कुछ दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर लगाया है। आरबीआई ने यह जुर्माना लगाने से पहले दोनों कंपनियों को कारण बताओं नोटिस भी जारी किया था। नोटिस के जवाब आने के बाद यह जुर्माना लगाया गया है।
By AgencyEdited By: Gaurav KumarUpdated: Thu, 16 Nov 2023 09:30 PM (IST)
पीटीआई, नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज बड़े निजी बैंकों में एक एक्सिस बैंक (Axis Bank) और गोल्ड लोन फर्म मणप्पुरम फाइनेंस (Manappuram Finance) पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर 90.92 लाख रुपये और मणप्पुरम फाइनेंस पर 42.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
क्यों लगा जुर्माना?
आरबीआई ने यह जुर्माना बैंकिंग क्षेत्र नियामक के कुछ निर्देशों के उल्लंघन करने पर लगाया है। आरबीआई ने यह जुर्माना 'भारतीय रिजर्व बैंक (केवाईसी) दिशानिर्देश, 2016', 'ऋण और अग्रिम - वैधानिक और अन्य प्रतिबंध', 'जोखिम प्रबंधन पर दिशानिर्देश और आचार संहिता' पर जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर लगाया गया है।
आरबीआई ने पहले जारी किया था कारण बताओ नोटिस
आरबीआई ने जुर्माना लगाने से पहले एक्सिस बैंक और मणप्पुरम फाइनेंस को कारण बताओं नोटिस जारी कर पूछा था की निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपके उपर जुर्माना क्यों नहीं लगाना चाहिए।नोटिस पर कंपनी के जवाब, अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने यह पाया की अनुपालन न करने का आरोप सही है और मौद्रिक जुर्माना लगाना उचित है।