HSBC Bank: भारत के बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करना इस बैंक को पड़ा भारी, RBI ने लगाया 1.73 करोड़ का जुर्माना
आरबीआई की ओर से बैंकिंग नियमों का पालन नहीं करने को लेकर HSBC बैंक पर बड़ा जुर्माना लगाया है। साथ ही बैंकों एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिसमें पूछा गया है कि जुर्माना क्यों न लगाया जाए। (जागरण फाइल फोटो)
By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Tue, 09 May 2023 09:45 AM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ओर से नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करने के कारण एचएसबीसी (HSBC) बैंक पर 1.73 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने इसे अलावा दो अन्य बैंक पर भी 3 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि रेगुलटरी नियमों का पालन करने में विफल रहने के कारण ये जुर्माना लगया गया है। फाइनेंशियल पॉजिशन जांचने के लिए किए गए आईएसई के दौरान ये कमियां निकलकर आई हैं।
क्यों लगाया जुर्माना?
बैंक की ओर से आईबीआई को गलत जानकारी दी गई थी, जिसमें कई एक्सपायर क्रेडिट कार्ड के बकाया भुगतान को शून्य कर दिया गया था। आरबीआई ने आगे कहा कि बैंक को एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें पूछा गया है कि जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाए।
इन बैंकों पर भी लगाया जुर्माना
एचएसबीसी के अलावा केंद्रीय बैंक ने 2 लाख रुपये का जुर्माना त्रिचूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिशूर, केरल पर लगाया गया है। ये जुर्माना आरबीआई द्वारा एडवांस को मैनेज करने को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है।वहीं, आरबीआई ने बताया कि भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भिलाई, छत्तीसगढ़ पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 और डिपॉजिटर एजुकेशन एंड एवेयरनेस फंड स्कीम, 2014 का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है।