गलत पते पर कर दिया यूपीआई पेमेंट, RBI ने बताया अब कैसे मिलेगा पैसा वापस
RBI New Rules For UPI Payment कई बार जल्दबाजी में हम गलत यूपीआई आईडी पर पेमेंट कर देते हैं। ऐसे में पेमेंट को कैसे पाएं ये सवाल मन में आता है। गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर आरबीआई ने भी नई गाइडलाइन्स जारी की है। अब 24 से 48 घंटे के भीतर पैसे वापस आ जाएंगे। इसके अलावा आप कुछ तरीकों को भी अपना सकते हैं। आइए आर्टिकल में जानते हैं।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) ने भले हमारी जिंदगी को एक हद तक आसान कर दिया है। अब हम चुटकी में लाखों रुपये का ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट को आसान बनाने में यूपीआई (UPI) की अहम योगदान है।
अब आसानी से क्यू आर कोड स्कैन (QR Code) करके या फिर मोबाइल नंबर दर्ज करके हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे में कई बार यूपीआई यूजर जल्दबाजी में गलत यूपीआई आईडी (UPI ID) पर ट्रांजैक्शन कर देते हैं। ऐसे में पैसे वापस लेने में परेशानी होती है।
अगर आपसे भी गलती से गलत यूपीआई आईडी (Wrong UPI Address) पर ट्रांजैक्शन हो जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यूपीआई से गलत ट्रांजैक्शन से जुड़ी चिंता को दूर करने के लिए नई गाइडलाइन्स (RBI New Rules For UPI Payment) जारी की है। नई गाइडलाइन्स के अनुसार अगर गलत यूीपीआई आईडी पर पेमेंट हो जाती है तो 24 से 48 घंटों में पैसे वापस मिल सकते हैं।
अगर पैसे भेजने और पाने वाले यूजर एक ही बैंक के कस्टमर हैं तो यह रिफंड कम समय में हो जाएगा। वहीं, अगर दोनों यूजर अलग-अलग बैंक के कस्टमर हैं तब रिफंड प्रोसेस में ज्यादा समय लग सकता है।
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अपनाएं ये तरीका
इसके अलावा हम आपको कुछ तरीके बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप आसानी से रिफंड पा सकते हैं।- आपको सबसे पहले उस व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए जिसके पास गलती से पेमेंट चली गई है। आप उस व्यक्ति को पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करके पैसे वापस भेजने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
- अगर पैसे पाने वाला यूजर रिफंड के लिए मना कर देता है तो आप टोल-फ्री नंबर 1800-120-1740 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
- आपने जिस यूपीआई बेस्ड ऐप के जरिये पेमेंट की है उस ऐप के कस्टमर केयर सपोर्ट से बात कर सकते हैं। कस्टमर केयर सपोर्ट से ट्रांजैक्शन डिटेल्स शेयर करें और शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
- आप गलत यूपीआई पेमेंट को लेकर अपने बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं। पैसे रिफंड करने में बैंक आपकी मदद कर सकता है।
- नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा यूपीआई ट्रांजैक्शन मैनेज होता है। आप एनपीसीआई में भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।