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RBI ने इन 3 सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना, ये है बड़ी वजह

भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को नियामक अनुपालन में कमियों को लेकर महाराष्ट्र के तीन सहकारी बैंकों पर कुल आठ लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जनसेवा सहकारी बैंक पर केवाईसी द्वारा जारी निर्देश के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया।

By NiteshEdited By: Updated: Thu, 24 Jun 2021 09:53 AM (IST)
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अनुपालन में कमियों के आधार पर तीन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया
नई दिल्ली, पीटीआइ। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को नियामक अनुपालन में कमियों को लेकर महाराष्ट्र के तीन सहकारी बैंकों पर कुल आठ लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

Excellent Co-operative Bank मुंबई पर 4 लाख रुपये और Janseva Sahakari Bank Limited, Pune और Ajara Urban Co-operative Bank, अजारा (कोल्हापुर) पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। Excellent Co-operative Bank पर आरबीआई की ओर से 'जमा खातों के रखरखाव' और 'अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)' पर जारी निर्देशों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया। जनसेवा सहकारी बैंक पर केवाईसी द्वारा जारी निर्देश के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि अजारा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 'जमा खातों के रखरखाव' पर निर्देश के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने कहा कि नियामक अनुपालन में कमियों के आधार पर तीन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया।

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गौरतलब है कि RBI ने हाल ही में मुंबई के मोगावीरा को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड सहित तीन सहकारी बैंको पर 23 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इन पर जुर्माना विभिन्न नियमों को नहीं मानने के बाद लगाया गया था।

मोगावीरा को- ओपरेटिव बैंक ने वित्तीय स्थिति के आधार पर बिना दावे वाले जमा धन का जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरुकता (डीईए) कोष में पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं किया था और साथ ही निष्क्रिय खातों की वार्षिक समीक्षा भी नहीं की। निरीक्षण में यह भी मिला कि बैंक में खातों के जोखिम संबंधी वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी।

इंदापुर कोओपरेटिव बैंक को लेकर 31 मार्च, 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर निरीक्षण रिपोर्ट से यह पता चला कि बैंक में ग्राहकों के जोखिम संबंधी वर्गीकरण के लिहाज से लेन-देन के असंगत होने की स्थिति में अलर्ट तैयार करने के लिए मजबूत व्यवस्था नहीं थी।