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आरबीआई ने बैंकों से कहा- सरकार को मुहैया कराएं आतंकवादियों के खातों की जानकारी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस माह के शुरू में आतंकवादी घोषित किए गए 10 व्यक्तियों के बैंक खातों के बारे में सरकार को सभी जानकारी देने को कहा है।

By AgencyEdited By: Sonu GuptaUpdated: Thu, 27 Oct 2022 06:28 PM (IST)
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आरबीआई ने बैंकों से सरकार को 10 आतंकवादियों के खातों की जानकारी देने को कहा। (फाइल फोटो)

मुंबई, पीटीआइ। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस माह के शुरू में आतंकवादी घोषित किए गए 10 व्यक्तियों के बैंक खातों के बारे में सरकार को सभी जानकारी देने को कहा है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने चार अक्टूबर को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और अन्य प्रतिबंधित संगठनों के कुल 10 सदस्यों को आतंकवादी घोषित किया था।

कई पाकिस्तानियों के नाम भी शामिल

मालूम हो कि MHA द्वारा आतंकवादी घोषित किए गए लोगों में एक पाकिस्तानी नागरिक हबीबुल्लाह मलिक उर्फ ​​साजिद जट्ट, बासित अहमद रेशी जो (जम्मू-कश्मीर के बारामूला का निवासी है और फिलहाल वह पाकिस्तान में है, इम्तियाज अहमद कंडू उर्फ ​​सज्जाद जो जम्मू-कश्मीर के सोपोर का रहने वाला है और वह भी इस समय पाकिस्तान में है, पुंछ निवासी जफर इकबाल उर्फ ​​सलीम और पुलवामा का निवासी शेख जमील-उर-रहमान उर्फ ​​शेख साहब शामिल है।

 पुंछ पर हुए हमले का है हैंडलर

गृह मंत्रालय ने इस संबंध में कई अधिसूचना जारी कर कहा कि हबीबुल्लाह मलिक उन आतंकवादियों का प्रमुख हैंडलर था, जिन्होंने पुंछ में भारतीय सैनिकों पर हमला किया था और जम्मू में स्थित आतंकवादियों के लिए जम्मू और कश्मीर इलाके में ड्रोन के माध्यम से हथियारों को हवा में गिराने में शामिल रहा है।

नोटिफिकेशन को संज्ञान में लेने की सलाह

रिजर्व बैंक ने जारी किए अपने नोटिफिकेशन में कहा कि विनियमित इकाइयों (Regulated Entities) को जरूरी अनुपालन के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी उपरोक्त अधिसूचनाओं को संज्ञान में लेने की सलाह दी जाती है। इन आरई में बैंक में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) और एनबीएफसी शामिल हैं।

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