Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

Real Estate: निवेशकों के लिए अच्छी खबर, 10 लाख रुपये निवेश करके भी ले सकेंगे आंशिक स्वामित्व

सेबी (SEBI) की ओर से 8 मार्च को जारी अधिसूचना के अनुसा निवेशकों को रीट में आंशिक स्वामित्व मिल सकेगा। इसमें वाणिज्यिक और आवासीय दोनों प्रकार की संपत्तियां शामिल हैं। सेबी के निदेशक मंडल ने पिछले साल नवंबर में एसएम रीट्स के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने को लेकर रीट्स विनियम 2014 में संशोधन को मंजूरी दी थी। आइए इसके बारे में जानते हैं।

By Agency Edited By: Yogesh Singh Updated: Mon, 11 Mar 2024 09:33 PM (IST)
Hero Image
10 लाख रुपये निवेश करके भी ले सकेंगे रियल एस्टेट का आंशिक स्वामित्व

पीटीआई, नई दिल्ली। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने रियल स्माल एवं मीडिया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (एसएम रीट) से जुड़े नियमों में संशोधिन किया है। इस संशोधन के बाद निवेशक इन रीट में 10 लाख रुपये का निवेश करके आंशिक स्वामित्व हासिल कर सकेंगे। अभी तक निवेश की न्यूनतम सीमा 25 लाख रुपये थी।

आंशिक स्वामित्व को मिली अनुमति 

सेबी की ओर से आठ मार्च को जारी अधिसूचना के अनुसार, निवेशकों को रीट में आंशिक स्वामित्व मिल सकेगा। इसमें वाणिज्यिक और आवासीय दोनों प्रकार की संपत्तियां शामिल हैं। सेबी के निदेशक मंडल ने पिछले साल नवंबर में एसएम रीट्स के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने को लेकर रीट्स विनियम, 2014 में संशोधन को मंजूरी दी थी।

निवेश सीमा घटकर हुई 10 लाख

अधिसूचना के अनुसार, एसएम रीट्स की एक योजना में प्रस्तावित संपत्ति का आकार कम से कम 50 करोड़ रुपये और पांच सौ करोड़ रुपये से कम होगा। आंशिक स्वामित्व प्लेटफार्म एचबिट्स के सीईओ शिव पारेख ने कहा कि न्यूनतम निवेश सीमा को घटाकर 10 लाख रुपये करने से खुदरा निवेशकों का एक बड़ा समूह आकर्षित होगा।

ये भी पढ़ें- Onion Price: खुदरा बाजार में 15 दिन में 30 प्रतिशत महंगी हुई प्याज, आलू ने भी दिखाए तेवर