Rent Agreement बनवाते समय इन बातों का रखें ख्याल, टैक्स बेनिफिट के साथ निवेश में भी होगा फायदा
Rent Agreement देश में कई लोग किराए के घर पर रहते हैं। अगर आप भी किराए के मकान में रहते हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवा लेना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट से आपको टैक्स बेनिफिट के साथ निवेश में भी काफी मदद करता है। आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पढ़िए पूरी खबर..
By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Sat, 02 Dec 2023 06:30 PM (IST)
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अपने घर का सपना हर व्यक्ति देखता है। कई बार किसी वजह से किराए के मकान पर रहना पड़ जाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर नौकरी के लिये जाता है तो वह किराए के मकान में रहता है। किराए के मकान में रहने के लिए रेंट एग्रीमेंट होना अनिवार्य हो गया है।
आपको रेंट एग्रीमेंट बनवा से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।यह भी पढ़ें- Minor Demat Account: बच्चे भी कर सकते हैं आसानी से शेयर की खरीद-बिक्री, ऐसे ओपन होगा डीमैट अकाउंट
किराया
आप जब भी रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं तो आपको एक बार अपने किराए को जरूर चेक करना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट में आपके मंथली किराए की जानकारी होनी चाहिए। ऐसे में मालिक मनमाने ढंग से किराया नहीं बढ़ा सकता है। इसके अलावा एग्रीमेंट में यह भी जानकारी होनी चाहिए कि हर साल कितना फीसदी किराया बढ़ाया जाएगा।पुराने टैक्स रिजीम
रेंट एग्रीमेंट में अगर आप टैक्स बेनिफिट का लाभ नहीं मिलता है। पुराने टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स अधिनियम 10(13A) के तहत रेंट एग्रीमेंट के जरिये टैक्स बेनिफिट मिलता है। आपको टैक्स कटौती का लाभ उठाने के लिए अपनी सैलरी स्लिप जमा करनी होगी। एचआरए के अनुपात के हिसाब से ही आपको टैक्स छूट मिलता है।