Retirement Planning में इस सरकारी योजना को करें शामिल, नहीं रहेगी पेंशन की चिंता
National Pension Scheme राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस एक रिटारमेंट स्कीम है। इस योजना को सरकारी संस्था पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) की ओर से चलाया जाता है। इस स्कीम में 18 साल से लेकर 70 साल तक का कोई भी व्यक्ति योगदान दे सकता है। इसमें कम से कम 6000 रुपये का वार्षिक योगदान देना होता है।
By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Tue, 08 Aug 2023 05:00 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। रियारमेंट के लिए जब भी एक सुरक्षित निवेश की बात आती है, तो NPS यानी नेशनल पेंशन योजना को एक प्रमुख विकल्प के रूप में सामने आता है। एनपीएस में निवेश करके आप अपने रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। यह एक सरकारी फंड होता है, जिसका प्रबंधन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) की ओर से किया जाता है, जो कि एक सरकारी संस्था है।
इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि NPS क्या है और कैसे इस फंड के माध्यम से बड़ा फंड जमा कर सकते हैं?
एनपीएस क्या है? (What is NPS?)
एनपीएस को केंद्र सरकार की ओर से नियंत्रित की जाने वाली संस्था पीएफआरडीए द्वारा चलाया जाता है। इस फंड में आप नियमित योगदान करके एक बड़ा फंड एकत्रित कर सकते हैं। अगर आप एनपीएस में लगातार योगदान करते हैं तो 60 वर्ष की उम्र के बाद 60 प्रतिशत तक राशि एकमुश्त निकाल सकते हैं और बाकी का पैसा आपको पेंशन देने के लिए उपयोग किया जाता है। एनपीएस में औसत 10 प्रतिशत का रिटर्न मिलता है और इसके साथ एनपीएस पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है।
कौन-कौन ओपन कर सकता है NPS अकाउंट?
NPS अकाउंट 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति खोल सकता है और 70 साल की उम्र तक आप इसमें योगदान दे सकते हैं।NPS में कितना निवेश कर सकते हैं?
NPS में योगदान करने वाले निवेशक को एक साल में कम से कम 6000 रुपये का निवेश करना होता है। ये निवेश रिटारमेंट तक जारी रखना होता है।
एनपीएस में दो प्रकार के खाते होते हैं। पहला -टियर 1 और दूसरा टियर 2 होता है। एनपीएस के टियर 1 अकाउंट में आप 60 वर्ष से पैसा नहीं निकाल सकते हैं, जबकि टियर 2 खाते में निकासी और जमा की कोई सीमा नहीं होती है और आप अपनी मर्जी के मुताबिक पैसा जमा और निकाल सकते हैं।