Rs 2000 Note: दो हजार का नोट बदलने में नहीं आएगी दिक्कत, RBI कर रहा पूरी निगरानी
RBI News 2000 रुपये का नोट जब से चलन से बाहर करने का एलान हुआ है लोगों के बीच परेशानी का माहौल बन गया है। आरबीआई लोगों को बेफिक्र रहने की सलाह दे रहा है। इस बीच आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि इसकी निगरानी की जा रही है।
By Siddharth PriyadarshiEdited By: Siddharth PriyadarshiUpdated: Wed, 24 May 2023 05:34 PM (IST)
नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क। RBI Latest Update: आरबीआई ने पिछले शुक्रवार को 2000 रुपये के नोट को लेकर बड़ा एलान किया था। इसके बाद लोग नोट एक्सचेंज करने को लेकर काफी परेशान हो रहे हैं। हालांकि, कल से नोट बदलने शुरू हो गए हैं। इस बीच आरबीआई के गवर्नर (RBI Governer) शक्तिकांत दास ने भरोसा जताया है कि लोगों को नोट वापस या जमा करने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आरबीआई स्थिति पर नजर रखे हुए है।
आरबीआई रख रही है नजर
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के एक कार्यक्रम के दौरान आरबीआई गवर्नर दास ने कहा कि वह परिस्थिति का आकलन कर रहे हैं। केंद्रीय बैंक लगातार बैंकों पर नजर रख रहा है। नोट को बदलने या फिर जमा करने का प्रॉसेस 23 मई से शुरू हुआ है।
30 सितंबर है डेडलाइन
लोग 30 सितंबर तक आराम से नोटों को किसी भी बैंक में जाकर एक्सचेंज करवा सकते हैं। आरबीआई ने लोगों के बीच फैल रही अफवाहों का जवाब देते हुए कहा कि यह नोटबंदी नहीं है। 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट वैध है।
2000 रुपये की हिस्सेदारी कितनी है?
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 24 (1) के तहत नवंबर 2016 में 2000 रुपये के नोटों को जारी किया गया था। 2000 रुपये का नोट बाजार में 4-5 साल तक ही रहा। 31 मार्च, 2018 तक इस नोट का मूल्य 6.73 लाख करोड़ रुपये था। बाद में इस नोट का मूल्य घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपये हो गया था। बाजार में भी इस नोट का प्रचलन केवल 10.8 फीसदी तक था।आमतौर पर इस नोट का इस्तेमाल ट्रांजैकशन के लिए भी नहीं किया जाता है। बाजार में बाकी नोटों की तुलना में 2000 रुपये के नोट काफी कम थे। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की "क्लीन नोट पॉलिसी" के तहत यह फैसला लिया गया है।