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Rule Change: SIP से लेकर ऑनलाइन गेमिंग तक एक अक्टूबर से बदल गए ये सरकारी नियम, जेब पर पड़ेगा सीधा असर

Rule Change एक अक्टूबर से कई बड़े नियम बदल गए हैं। इसमें टीसीएस नया डेबिट और क्रेडिट कार्ड एसबीआई की स्पेशल एफडी डेडलाइन ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी 2000 रुपये का नोट और SIP में होगी टाइम लिमिट शामिल हैं। इन नियमों में बदलाव का आपकी जेब पर सीधा असर होगा। आइए जानते हैं। (जागरण फाइल फोटो)

By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Sun, 01 Oct 2023 07:23 AM (IST)
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एक अक्टूबर से कई नए नियम लागू हो गए हैं।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Rule Change From 1 October, 2023: अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है। जैसे हर महीने की शुरुआत के साथ कुछ बदलाव होते हैं। इस बार भी हुए हैं, जिनका हमारी जेब पर सीधा असर होता है। इसमें टीसीएस, स्पेशल एफडी, नया डेबिट कार्ड और ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी जैसे नियम बदल रहे हैं। आइए जानते हैं।

टीसीएस का नया नियम (New TCS Rule)

सरकार की ओर से टैक्स क्लेकशन एट सोर्स यानी टीसीएस को लेकर नया नियम बनाया गया है, जोकि एक अक्टूबर,2023 से लागू हो रहा है। इस नियम के लागू होने के बाद आप एक सीमा से अधिक विदेशी यात्रा या फिर विदेशी शेयरों, म्यूचुअल फंड्स आदि में निवेश करते हैं तो आपको टीसीएस भरना होगा।

आरबीआई की एलआरएस के तहत 2.50 लाख डॉलर एक वित्त वर्ष में कोई व्यक्ति विदेश भेज सकता है। एक अक्टूबर, 2023 से सात लाख रुपये से अधिक भेजे जाने वाले पैसों पर आपको 20 प्रतिशत टीसीएस भरना होगा।

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नया डेबिट और क्रेडिट कार्ड रूल

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियम के मुताबिक, अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेने वाला व्यक्ति अपने कार्ड के नेटवर्क जैसे रुपे, वीजा और मास्टरकार्ड आदि में से किसी को चुन सकता है। इससे पहले बैंक या वित्तयी संस्था की ओर से ही तय किया जाता था कि किस नेटवर्क का कार्ड यूजर को दिया जाएगा।

स्पेशल एफडी डेडलाइन

एसबीआई की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई जा रही स्पेशल एफडी स्कीम वी केयर एफडी की डेडलाइन 30 सितंबर है। एक अक्टूबर से एसबीआई की ज्यादा ब्याज देने वाली एफडी में आप निवेश नहीं कर पाएंगे।

ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी

ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी एक अक्टूबर से लगना शुरू हो जाएगा। इसके लिए संसद से मंजूरी मिल गई है। ऑनलाइन गेमिंग के साथ हॉर्स रेसिंग और कैसिनो पर भी इसी दर से जीएसटी लगेगा।

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SIP में होगी टाइम लिमिट

नेशनल ऑटोमेटिक क्लेरिंग हाउस (National Automated Clearing House (NACH)) की ओर से 18 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया गया था। इसमें एसआईपी के लिए अधिकतम पीरियड 30 वर्ष तय किया गया है। ये नियम एक अक्टूबर से लागू हो रहा है। 

कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में इजाफा

कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ है। इसके बाद दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 209 रुपये बढ़कर 1731.50 रुपये हो गई है।