Rule Change: डेबिट-क्रेडिट कार्ड नेटवर्क समेत आज से बदल गए ये नियम, ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर 28 प्रतिशत GST
प्रत्येक महीने की पहली तारीख से कई नियमों में बदलाव होता है। आज यानी एक अक्टूबर से कई बदलाव होने जा रहे हैं। इसमें आनलाइन गेमिंग कसीनो और घुड़दौड़ पर ज्यादा जीएसटी से लेकर डेबिट-क्रेडिट कार्ड का नेटवर्क चुनने की सुविधा से जुड़े बदलाव शामिल हैं। कुछ बदलावों से आपकी जेब पर बोझ बढ़ेगा तो कुछ बदलावों से सहूलियत भी होगी।
By Jagran NewsEdited By: Devshanker ChovdharyUpdated: Sun, 01 Oct 2023 06:40 AM (IST)
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। प्रत्येक महीने की पहली तारीख से कई नियमों में बदलाव होता है। आज यानी एक अक्टूबर से कई बदलाव होने जा रहे हैं। इसमें आनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर ज्यादा जीएसटी से लेकर डेबिट-क्रेडिट कार्ड का नेटवर्क चुनने की सुविधा से जुड़े बदलाव शामिल हैं। कुछ बदलावों से आपकी जेब पर बोझ बढ़ेगा तो कुछ बदलावों से सहूलियत भी होगी। आज से होने वाले प्रमुख बदलावों पर बिजनेस डेस्क की रिपोर्ट
मोबाइल नंबर की तरह बदल सकेंगे क्रेडिट-डेबिट कार्ड का नेटवर्क
एक अक्टूबर से सभी क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्डधारक अपना नेटवर्क बदल सकेंगे। यह बिलकुल मोबाइल नंबर का नेटवर्क बदलने के समान होगा। नए नियम के तहत वीजा कार्डधारक अपने कार्ड के लिए मास्टरकार्ड या रूपे या अन्य नेटवर्क का चयन कर सकेंगे और इसके लिए उनको खाता आदि बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। न ही कार्डधारक की क्रेडिट हिस्ट्री में कोई बदलाव होगा।
इस बदलाव से लोगों को अपनी पसंद का नेटवर्क चुनने में मदद मिलेगी। बैंक और वित्तीय कंपनियां अपने कार्डधारकों को नेटवर्क बदलने का विकल्प उपलब्ध कराएंगे। भारत में इस समय पांच कार्ड नेटवर्क हैं। इसमें अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प, डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल, मास्टरकार्ड एशिया, एनपीसीआइ-रूपे और वीजा वर्ल्डवाइड पीटीई लिमिटेड शामिल हैं।यह भी पढ़ेंः सरकार ने फिर बढ़ाई Domestic Natural Gas की कीमत, रसोई गैस की कीमतों में हो सकता है इजाफा
विदेश यात्रा में सात लाख से ज्यादा खर्च पर अधिक कर
अब विदेश यात्रा में ज्यादा पैसा खर्च करने पर अधिक कर भी देना पड़ेगा। एक अक्टूबर के बाद विदेश यात्रा में सात लाख से अधिक खर्च पर 20 प्रतिशत टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) देना होगा। इसी तरह आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत विदेश धन भेजने पर पांच के बजाए 20 प्रतिशत टीसीएस देना होगा। हालांकि, विदेश में शिक्षा या इलाज के लिए सात लाख रुपये से ज्यादा भेजने पर लगने वाले कर की दरों में कोई बदलाव नहीं है। इसके अलावा आनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर एक अक्टूबर से 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।