Rule Change आज 1अक्टूबर है। हर महीने की पहली तारीख को कई वित्तीय नियम बदल जाते हैं। अक्टूबर में भी ठीक ऐसा ही होगा। 1 अक्टूबर से एलपीजी सिलेंडर के दाम के साथ पीपीएफ और सुकन्या योजना के नियमों में बदलाव हो गया है। आइए जानते हैं कि कौन से नियम बदले हैं और इनका आपकी जेब पर क्या असर होगा।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अक्टूबर के महीने की शुरुआत के साथ ही कई वित्तीय नियमों में बदलाव हुआ है। इन नियमों का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। आइए जानते हैं कि अक्टूबर के महीने की पहली तारीख से से कौन-से फाइनेंशियल रूल्स बदले हैं और इनका आप पर क्या असर पड़ेगा।
गैस सिलेंडर
हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव होता है। तेल कंपनियां घरेलू सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर के दाम अपडेट करते हैं। सितंबर में तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर (Commercial Cylinder) के दामों में इजाफा किया था।
अक्टूबर की पहली तारीख को भी 19KG वाले कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया गया। नए बदलाव के बाद दिल्ली में सिलेंडर की कीमत 1691.50 रुपये से बढ़कर अब 1740 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है। मुंबई में ये 1644 रुपये से बढ़ाकर 1692.50 रुपये का, कोलकाता में 1802.50 रुपये से 1850.50 रुपये कर दी गई। वहीं, चेन्नई में सिलेंडर की कीमत बढ़ाकर 1903 रुपये कर दी गई है, जो अब तक 1855 रुपये थी।
शेयर बायबैक
बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने शेयर बाजार के क्रेडिट नियमों में बदलाव किया है। यह बदलाव 1 अक्तूबर 2024 से लागू होगा। नए नियमों के अनुसार अब डीमैट अकाउंट (Demat Account) में शेयर 2 दिन में क्रेडिट हो जाएगा। वहीं, रिकॉर्ड डेट के दो दिनों के भीतर ही निवेशकों को बोनस शेयर (Bonus Share) मिल जाएगा।
सुकन्या समृद्धि योजना
अगर आपकी बेटी के नाम से सुकन्या अकाउंट (
Sukanya Account) है तो बता दें कि 1 अक्टूबर 2024 से इसके नियम बदल गए। अगर दादा-दादी या फिर कोई दूसरा व्यक्ति ने सुकन्या अकाउंट ओपन किया है तो अकाउंट को माता-पिता या अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर करना होगा। अगर सुकन्या अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करते हैं तो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा।
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पीपीएफ के नियमों में बदलाव
केंद्र सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (
PPF) के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार अब एक से ज्यादा पीएफ अकाउंट रखने पर एक्शन लिया जाएगा। वहीं, पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट (Post Office Saving Account) पर 18 साल से कम उम्र के खाताधारक को ब्याज नहीं मिलेगा। जब उनकी आयु 18 साल की हो जाएगी तो उसके बाद ब्याज क्रेडिट होगा।
आधार से जुड़ा नियम बदला
अब पैन और आधार संख्या के बजाय नामांकन ID का उल्लेख करने की इजाजत देने वाले प्रावधान को बंद कर दिया गया। इस फैसले का मकसद लक्ष्य पैन और आधार के दुरुपयोग और दोहराव को खत्म करना है। 1 अक्टूबर, 2024 से अब कोई भी शख्स पैन आवंटन के लिए आवेदन पत्र और अपने आयकर रिटर्न में अपने आधार नामांकन ID का उल्लेख नहीं कर पाएगा।
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