Rule Change: 1 अक्टूबर से इन नियमों में होने वाला है बदलाव, जानें वरना हो सकता है बड़ा नुकसान
Rule Change From 1 October 2022 सरकार की ओर से कई बड़े नियमों में बदलाव किया गया है जिन्हें 1 अक्टूबर 2022 से लागू किया जाना है। इसमें अटल पेंशन योजना डीमैट अकाउंट म्यूचुअल फंड और डेबिट/ क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम शामिल हैं।
By Abhinav ShalyaEdited By: Updated: Sun, 25 Sep 2022 07:20 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगला महीना शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। 1 अक्टूबर से सरकार की ओर से बदले गए कई नियम लागू होने वाले हैं, जिसका सीधा प्रभाव आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। ऐसे में आपको उन सभी नियमों को जान लेना चाहिए।
इसमें डीमैट अकाउंट में टू- फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अटल पेंशन योजना, म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन, कार्ड टोकनाइजेशन और छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज शामिल हैं। आइए जानते हैं विस्तार से...
डीमैट अकाउंट में टू- फैक्टर ऑथेंटिकेशन
सरकार ने सभी डीमैट अकाउंट होल्डर्स को 30 सितंबर 2022 तक टू- फैक्टर ऑथेंटिकेशन पूरा करने के लिए कहा है। अगर कोई भी डीमैट खाताधारक तय तारीख से पहले टू- फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं करता है, तो वह 1 अक्टूबर से अपने अकाउंट में लॉग-इन नहीं कर पाएगा।म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन
सरकार की ओर से जारी किए गए नए नियम के मुताबिक, अब म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों को 1 अक्टूबर 2022 से नॉमिनेशन डिटेल देना जरूरी होगा। अगर कोई निवेशक ऐसा नहीं करता है तो उसे एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, जिसमें लिखा होगा कि उसने नॉमिनेशन की सुविधा ना लेने का फैसला किया है।म्यूचुअल फंड कंपनियों को सरकार की ओर से दिए गए दिशा-निर्देशों में साफ कहा गया है कि निवेशकों को नॉमिनेशन भरने के लिए फिजिकल और डिजिटल दोनों विकल्पों को देना होगा। फिजिकल में निवेशकों को फॉर्म भरकर सिग्नेचर करने होंगे, जबकि डिजिटल में निवेशकों को ई- साइन करना होगा।