सहारा ने आदेशों का उड़ाया मजाक, सेबी से बोला झूठ
पूंजी बाजार नियामक सेबी सहारा समूह के खिलाफ शिकायत लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। नियामक ने आरोप लगाया है कि समूह ने अपनी संपत्तियों का मूल्य बढ़ा-चढ़ा कर बताया है और 20 हजार करोड़ रुपये की संपत्तियों के सभी मूल दस्तावेज (टाइटल डीड) नहीं सौंपे हैं। शीर्ष अदालत ने 2
By Edited By: Updated: Mon, 30 Mar 2015 06:40 PM (IST)
नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी सहारा समूह के खिलाफ शिकायत लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। नियामक ने आरोप लगाया है कि समूह ने अपनी संपत्तियों का मूल्य बढ़ा-चढ़ा कर बताया है और 20 हजार करोड़ रुपये की संपत्तियों के सभी मूल दस्तावेज (टाइटल डीड) नहीं सौंपे हैं। शीर्ष अदालत ने 28 अक्टूबर को आदेश दिया था कि सहारा ये दस्तावेज सेबी को सौंप दे।
नियामक इन संपत्तियों की नीलामी कर समूह की दो कंपनियों द्वारा निवेशकों से वसूली गई रकम लौटाएगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को शीर्ष अदालत में बताया कि सहारा ने सिर्फ जमीन के दो प्लाटों की संपत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेज उसे दिए हैं। इनमें से 106 एकड़ का एक प्लॉट मुंबई के वर्सोवा में है। समूह ने इसकी कीमत 19,000 करोड़ रुपये बताई है। दूसरा प्लॉट ठाणो के पास वसई इलाके में है। समूह के अनुसार दो सौ एकड़ के इस प्लॉट का मूल्य एक हजार करोड़ रुपये के करीब है। लुका-छिपी का खेल बहुत हुआ, सहारा को देना होगा निवेशकों का पैसा
जस्टिस केएस राधाकृष्णन और जेएस खेहर की खंडपीठ ने आदेश पालन नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई, लेकिन कोई आदेश जारी नहीं किया, क्योंकि सहारा के वकील बहस के लिए अदालत में मौजूद नहीं थे। खंडपीठ ने कहा, 'अगर हमारे आदेश का पालन इस तरह किया जाता है तो यह निरा मजाक है।' पढ़ें : सुब्रत राय 24,000 करोड़ के देनदार नहीं
इसके बाद पीठ ने मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को मुकर्रर कर दी। साथ ही यह ताकीद भी कर दी कि अगले दिन मामले की सुनवाई के वक्त कोई भी बहाना नहीं सुना जाएगा। समूह की कंपनियों ने बिना मंजूरी के डिबेंचर जारी कर लोगों से 24 हजार करोड़ जुटाए थे। इसी रकम को लौटाने के लिए सेबी की याचिका पर बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के खिलाफ फैसला सुनाया था। इसमें निवेशकों की रकम सूद समेत लौटाने की जिम्मेदारी सेबी पर डाली थी। समूह की ओर से नियामक के पास पांच हजार करोड़ से कुछ अधिक का बैंक ड्राफ्ट जमा कराया गया था। इसके बाद सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका दाखिल की थी। इसी पर 28 अक्टूबर को अदालत ने सहारा को संपत्तियों के टाइटल डीड सौंप देने का आदेश सुनाया था।