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Sahara Refund: 10 करोड़ से अधिक लोगों को वापस मिलेगी मेहनत की कमाई, ऐसे रिफंड होगा सहारा में अटका हुआ पैसा

केंद्र सरकार ने आज सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में किया। यह पोर्टल सहारा समूह के 10 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को अपना पैसा वापस पाने का दावा करने में मदद करेगा। जानिए क्या है पूरी खबर और आप कैसे अपने रिफंड का दावा कर सकते हैं।

By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Tue, 18 Jul 2023 03:42 PM (IST)
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Sahara Refund: More than 10 crore people will get back their hard earned money

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: सहारा समूह के जमाकर्ताओं को आज केंद्र सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। अब जल्द ही जमाकर्ताओं को उनके पैसे वापस मिलेंगे। इसके लिए बकायदा केंद्र सरकार ने आज सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया है।

10 करोड़ से अधिक डिपॉजिटर्स को मिलेगी मदद

सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (CRCS) सहारा पोर्टल का शुभारंभ खुद केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में किया। यह पोर्टल सहारा समूह के 10 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को अपना पैसा वापस पाने का दावा करने में मदद करेगा।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रिफंड पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा कि

सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में फंसे जमाकर्ताओं के पैसे लौटाने की प्रक्रिया सहारा रिफंड पोर्टल के लॉन्च के साथ शुरू हो गई है।

किन निवेशकों के फंसे हैं पैसे?

आज लॉन्च हुए रिफंड पोर्टल में सहारा की 4 को-ऑपरेटिव (Cooperative) सोसाइटी के निवेशक अपने पैसे रिफंड पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इन चार को-ऑपरेटिव सोसाइटी में ही 10 करोड़ से अधिक लोगों के पैसे फंसे हैं।

इन 10 करोड़ लोगों में से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश (यूपी), मध्य प्रदेश (एमपी) जैसे राज्यों के लोगों की संख्या सबसे अधिक है।

क्या है उन चार को-ऑपरेटिव सोसाइटी का नाम?

जिन चार को-ऑपरेटिव सोसाइटी में निवेशकों का पैसा फंसा है उनके नाम हैं:

  • सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ
  • स्टार्स मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद
  • हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता
  • सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल

निवेशकों के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि लखनऊ, भोपाल और कोलकाता के सोसाइटी के जमाकर्ता जिसने 22 मार्च 2022 से पहले निवेश किया था वैसे निवेशक रिफंड के लिए एलिजिबल है। वहीं हैदराबाद के निवेशक जिन्होंने 29 मार्च 2023 से पहले निवेश किया था वो अप्लाई कर सकते हैं।

कैसे करें रिफंड के लिए अप्लाई?

  • सबसे पहले आपको https://mocrefund.crcs.gov.in/ पोर्टल पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपको पोर्टल के होमपेज पर जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करना होगा।
  • फिर आपको अपना आधार नंबर और इससे जुड़ा मोबाइल नंबर डालना होगा।
  • इसके बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर, ओटीपी को दर्ज करना पड़ेगा।
  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करना होगा।
  • दोबारा आधार और मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी डालना होगा।

  • इसके बाद आप नियम और शर्तों को पढ़कर ‘मैं सहमत हूं' पर क्लिक करें।
  • आपके सामने आपकी पूरी डिटेल्स जैसे बैंक का नाम, जन्मतिथि आ जाएगी।
  • इसके बाद आप जमा प्रमाण पत्र की प्रति के साथ दावा अनुरोध फॉर्म भर लें।
  • इसके बाद सोसाइटी का नाम, सदस्यता नंबर, जमा राशि भरें।
  • इसके बाद आपको कोई लोन लिया है या पार्शियल पेमेंट मिला है तो उसकी डिटेल आपको बतानी होगी।
  • अगर आपका दावा राशि 50 हजार से ज्यादा है। तो पैन कार्ड की डिटेल्स देनी होगी।
  • ध्यान दें कि आप एक ही बार दावा कर सकेंगे, इस लिए सभी डिपॉजिट डिटेल्स भरें।
  • वैरिफिकेशन के बाद आपको दावा फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
  • इस फॉर्म पर आपको अपनी नई फोटो चिपका कर साइन करना होगा।
  • इसके बाद आपको इस दावा फॉर्म को अपलोड कर जमा करना होगा।
  • दावा सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जाएगा।
  • अब इस दावे को सहारा सोसाइटी 30 दिन के अंदर वैटिफाई करेगी।
  • फिर सरकारी अधिकारी अगले 15 दिन में इस पर कार्रवाई करेंगे।
  • दावा अप्रूव होने पर राशि सीधे आपके आधार से जुड़े अकाउंट में जमा की जाएगी।

इन बातों का रखें ध्यान

जमाकर्ता के तौर पर आपके पास सदस्यता संख्या, जमा खाता संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, जमा प्रमाणपत्र/पासबुक, पैन कार्ड (यदि दावा राशि 50,000/- और अधिक है) जैसी डिटेल होनी चाहिए।

यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको उसे बनवाना होगा क्योंकि 50,000 रुपये से अधिक की राशि के लिए आपके पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है।

इसके अलावा आपके आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट होना चाहिए क्योंकि इसके बिना रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा।

5,000 करोड़ रुपये होंगे ट्रांसफर

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 29 मार्च, 2023 के आदेश में यह निर्देश दिया था कि सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध बकाया के भुगतान के लिए 'सहारा-सेबी रिफंड खाते' से 5000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को ट्रांसफर किए जाएं।

शुरुआती चरण में रिफंड पोर्टल जमाकर्ताओं को 5000 करोड़ रुपये तक का भुगतान करेगा। हालांकि, पहले चरण में प्रत्येक जमाकर्ता को केवल 10,000 रुपये ही मिलेंगे। अमित शाह ने कहा कि शुरुआत में ट्रायल बेसिस पर निवेशकों को 10,000 रुपये लौटाए जाएंगे और ट्रायल के सफल होने पर धीरे-धीरे रिफंड की रकम बढ़ाई जाएगी।