SBI Locker: एसबीआई ने जारी किया अलर्ट! बैंक में है लॉकर तो 30 जून से पहले निपटा लें ये जरूरी काम
SBI Locker Facility एसबीआई की ओर से नया लॉकर एग्रीमेंट साइन करने के लिए ग्राहकों को अलर्ट किया गया है। आरबीआई के निर्देशों को मुताबिक सभी बैंकों को ग्राहकों के साथ लॉकर एग्रीमेंट को रिन्यू करने के लिए कहा गया है। (जागरण फाइल फोटो)
By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Wed, 07 Jun 2023 01:46 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। SBI Locker Agreement Alert अगर आप बैंक में लॉकर की सुविधा का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। 30 जून तक आपको बैंक में संशोधित लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करने होंगे। आरबीआई की ओर से बैंक लॉकर के नए नियम जारी होने के बाद सभी बैंक ग्राहकों से किए गए लॉकर एग्रीमेंट को रिन्यू कर रहे हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से बैंकों को एक जनवरी, 2023 से ग्राहकों के साथ किए सभी लॉकर एग्रीमेंट को नए नियमों के मुताबिक संशोधित करने के लिए कहा गया था। हालांकि, 23 जनवरी, 2023 को जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक अब इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2023 कर दिया गया है। इसके तहत 50 प्रतिशत तक काम 30 जून, 2023, 75 प्रतिशत कार्य 30 सितंबर, 2023 तक किया जाना है।
एसबीआई ने ग्राहकों के लिए जारी किया अलर्ट
एसबीआई की ओर से ग्राहकों को नए एग्रीमेंट पर साइन करने के बारे में बताते हुए एक ट्वीट किया गया कि ग्राहकों के अधिकारों को शामिल करते हुए बैंक ने अपने लॉकर एग्रीमेंट को संशोधित किया है। एसबीआई की लॉकर सुविधा का उपयोग करने वाले सभी ग्राहकों से अनुरोध किया जाता है कि अपनी ब्रांच जाकर नया लॉकर एग्रीमेंट साइन कर लें।
We request our esteemed customers to contact their locker holding branch and execute the revised/supplementary locker agreement as applicable.#SBI pic.twitter.com/e7Gk5b3Unu
— State Bank of India (@TheOfficialSBI) June 5, 2023
लॉकर के नियमों में क्या हुआ बदलाव?
- आरबीआई की गाइडलांइस के मुताबिक, एग्रीमेंट स्टैंप पेपर पर होना चाहिए। यह स्टैंप बैंक को फ्री देना होगा।
- अगर सरकारी एजेंसियां लॉकर की कुर्की या जब्ती के लिए बैंक से संपर्क करती हैं, तो इसकी सूचना ग्राहक को ईमेल और एसएमएस के जरिए देनी होगी।
- आग, चोरी, सेंधमारी, डकैती, इमारत गिरने, बैंक द्वारा लापरवाही, या बैंक के कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी गतिविधि जैसी घटनाओं के मामले में बैंक को लॉकर धारक को मुआवजा देना होगा।
- आरबीआई ने बैंकों को यह कहा है कि बैंको तीन साल या उससे उपर के एफडी पर लॉकर चार्ज का किराया नहीं लेंगे।