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SBI दे रहा है सस्ते में घर और दुकान खरीदने का मौका, करने जा रहा है मेगा ई-नीलामी

देश का सबसे बड़ा बैंक SBI बकाया रकम की वसूली के लिए डिफाल्टरों की वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियों की मेगा नीलामी करेगा। इसके तहत बैंक की तरफ से प्लॉट आवासीय औद्यौगिक और वाणिज्यिक संपत्तियों की नीलामी की जाएगी।

By Abhishek PoddarEdited By: Updated: Sun, 17 Oct 2021 07:21 AM (IST)
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SBI मेगा ई-नीलामी करने जा रहा है
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। State Bank of India (SBI) 25 अक्टूबर को गिरवी रखी हुई वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियों की मेगा नीलामी करने जारही है। देश का सबसे बड़ा बैंक बकाया रकम की वसूली के लिए, डिफाल्टरों की वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियों की मेगा नीलामी करेगा। इसके तहत बैंक की तरफ से प्लॉट, आवासीय, औद्यौगिक और वाणिज्यिक संपत्तियों की नीलामी की जाएगी।

SBI ने इस बारे में अपने ऑफीशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए यह लिखा है कि, "आपका अगला बड़ा निवेश अवसर यहाँ है! ई-नीलामी के दौरान हमसे जुड़ें और अपनी सर्वश्रेष्ठ बोली लगाएं।"

SBI की संबंधित शाखाओं की करफ से प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों में इस नीलामी से संबंधित विज्ञापन भी प्रकाशित किया जाएगा। विज्ञापन में उस वेबसाइट का लिंक भी होगा, जिसमें नीलाम की जाने वाली संपत्ति का विवरण होगा।

सार्वजनिक नोटिस द्वारा संभावित खरीदारों को संपत्ति के फ्रीहोल्ड या लीजहोल्ड के साथ इसके आकार और स्थान के बारे में भी सूचित किया जाएगा। SBI की शाखाओं में नीलामी में सहायता देने के लिए एक सहायक अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा। यह खरीददारों को नीलामी प्रक्रिया से संबंधित समस्याओं में सहायता भी करेगा। बैंक खरीदार को अपनी रुचि की संपत्तियों का निरीक्षण करने की भी अनुमति देगा।

SBI ने कहा, "हम सभी विवरण के साथ अचल संपत्तियों को बैंक के पास गिरवी रखते हैं जो नीलामी के लिए अदालत के आदेश से संलग्न होते हैं। हम नीलामी में भाग लेने के लिए बोली लगाने वालों के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव बना सकते हैं।"

वेबसाइट में ई-नीलामी में भाग लेने के लिए आवश्यकताओं को सूचीबद्ध किया गया है। प्रतिभागियों को ई-नीलामी नोटिस में बताई गई विशेष संपत्ति के लिए पूर्व-बोली राशि या बयाना राशि जमा (ईएमडी) करनी होगी। उन्हें संबंधित शाखा में केवाईसी दस्तावेज भी जमा करने होंगे। बोलीदाताओं को डिजिटल हस्ताक्षर के लिए ई-नीलामीकर्ताओं या अधिकृत एजेंसियों से संपर्क करना होगा जो कि ई-नीलामी के लिए अनिवार्य है।