Debt Securities जारी करने वालों के लिए Sebi ने दी ये सुविधा, नियमों में किया संशोधन
बाजार नियामक सेबी ने डेट प्रतिभूतियों के जारीकर्ताओं द्वारा दस्तावेजों को बार-बार दाखिल करने से बचने के लिए सामान्य सूचना और मुख्य सूचना दस्तावेज़ की अवधारणा को शुरू करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। सेबी ने कहा कि इस कदम से प्रतिभूतियों को जारी करने वालों को व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देगा। जानिए क्या है पूरी खबर।
By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Fri, 07 Jul 2023 02:05 PM (IST)
नई दिल्ली,बिजनेस: बाजार नियामक सेबी ने डेट (Debt) प्रतिभूतियों को जारी करने वालों को दस्तावेजों को बार-बार दाखिल करने से बचने के लिए सामान्य सूचना और मुख्य सूचना दस्तावेज की अवधारणा को शुरू करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। यह कदम जारीकर्ताओं के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देगा।
क्या है सामान्य सूचना दस्तावेज?
एक सामान्य सूचना दस्तावेज (General Information Document) में सामान्य अनुसूची में निर्दिष्ट जानकारी और खुलासे शामिल होंगे और पहले जारी होने के समय स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर किया जाएगा। सेबी ने एक अधिसूचना में कहा कि GID की वैधता अवधि एक वर्ष होगी।
क्या है मुख्य सूचना दस्तावेज?
वैधता अवधि के भीतर गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों या वाणिज्यिक पत्रों के बाद के निजी प्लेसमेंट के लिए, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ केवल एक मुख्य सूचना दस्तावेज (Key Information Document) दाखिल करना आवश्यक होगा, जिसमें भौतिक परिवर्तन शामिल होंगे।मुख्य सूचना दस्तावेज में वित्तीय जानकारी शामिल है, यदि सामान्य सूचना दस्तावेज में दी गई ऐसी जानकारी छह महीने से अधिक पुरानी है।
शुरुआत में मार्च 24 तक के लिए ये अवधारणा होगा लागू
सेबी ने कहा कि इस अवधारणा को 31 मार्च, 2024 तक 'अनुपालन या स्पष्टीकरण' के आधार पर लागू किया जाएगा और उसके बाद अनिवार्य किया जाएगा।नए नियमों का उद्देश्य सार्वजनिक रूप से डेट प्रतिभूतियों / गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय वरीयता शेयरों को जारी करने के लिए प्रॉस्पेक्टस में किए जाने वाले आवश्यक प्रारंभिक खुलासे और सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के लिए एक प्लेसमेंट ज्ञापन के बीच समानता सुनिश्चित करना है।