Sebi ने ओमेक्स और उसके चेयरमैन को पूंजी बाजार से दो साल के लिए किया प्रतिबंधित
सेबी ने इन पांच लोगों और कंपनी समेत 16 इकाइयों पर कुल 47 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एक लाख रुपये से लेकर सात लाख रुपये तक के ये जुर्माने 45 दिन के भीतर भरने होंगे। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि इन संस्थाओं ने ‘एक धोखाधड़ी वाली योजना को अंजाम देने के लिए मिलकर काम किया है।
पीटीआई, नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को रियल एस्टेट कंपनी ओमैक्स और उसके चेयरमैन रोहतास गोयल प्रबंध निदेशक मोहित गोयल एवं तीन अन्य को कंपनी के वित्तीय विवरणों में अनियमितता बरतने के मामले में दो साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया।
जिन अन्य लोगों को प्रतिभूति बाजारों में भाग लेने से रोका गया है उनमें सुधांशु एस बिस्वाल, अरुण कुमार पांडे और विमल गुप्ता शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इन पांच लोगों को ‘दो साल की अवधि के लिए किसी अन्य सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय पद लेने से भी प्रतिबंधित कर दिया है।
सेबी ने इन पांच लोगों और कंपनी समेत 16 इकाइयों पर कुल 47 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एक लाख रुपये से लेकर सात लाख रुपये तक के ये जुर्माने 45 दिन के भीतर भरने होंगे। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि इन संस्थाओं ने ‘एक धोखाधड़ी वाली योजना को अंजाम देने के लिए मिलकर काम किया है। उन्होंने कंपनी के लाभ के लिए इसे सामान्य लेनदेन के रूप में दिखाने की कोशिश की जबकि कंपनी घाटे में चल रही थी।
सेबी ने कहा कि ओमैक्स ने वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान अपने विभिन्न मदों- राजस्व, देनदारी, अग्रिम, व्यय के जरिये वित्तीय विवरणों को गलत तरीके से पेश किया। इस तरह शेयर की कीमत में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हेराफेरी की गई। इसके अलावा कंपनी ने कभी भी अपने शेयरधारकों को इस धोखाधड़ी के बारे में नहीं बताया। ओमैक्स के बही-खातों ने प्रतिभूति बाजार में निवेशकों को गुमराह किया।