साइबर सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड में Sebi, स्टॉक एक्सचेंज के लिए जारी किया गाइडलाइन
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने आज एक्सचेंजों और अन्य बाजार बुनियादी ढांचे संस्थानों (एमआईआई) के लिए मौजूदा साइबर सुरक्षा और साइबर लचीलापन ढांचे को मजबूत करने के लिए गाइडलाइन जारी किया है। सेबी ने कहा कि यह गाइडलाइन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार एमआईआई को अपने डेटा का ऑफ़लाइन एन्क्रिप्टेड बैकअप करना जरूरी है।
By AgencyEdited By: Gaurav KumarUpdated: Tue, 29 Aug 2023 09:00 PM (IST)
नई दिल्ली, एजेंसी: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने आज स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन (एमआईआई) के लिए मौजूदा साइबर सुरक्षा और साइबर लचीलापन ढांचे को मजबूत करने के लिए दिशानिर्देश जारी किया।
तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ये नियम
बाजार नियामक सेबी ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि नए दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। सेबी ने कहा कि
अपने कार्यों को पूरा करने के लिए एमआईआई की परस्पर संबद्धता और अन्योन्याश्रितता को ध्यान में रखते हुए, किसी भी एमआईआई का साइबर जोखिम अब एमआईआई के स्वामित्व वाले या नियंत्रित सिस्टम, नेटवर्क और परिसंपत्तियों तक सीमित नहीं है।
क्या है सेबी की गाइडलाइन?
सेबी के दिशानिर्देशों के तहत, एमआईआई को डेटा का ऑफलाइन, एन्क्रिप्टेड बैकअप बनाए रखना होगा और गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कम से कम हर तिमाही में इन बैकअप का नियमित रूप से परीक्षण करना होगा।
इसके अलावा, उन्हें प्राथमिक डेटा सेंटर (पीडीसी) और डिजास्टर रिकवरी साइट (डीआरएस) दोनों से अपना संचालन शुरू करना संभव नहीं होने की स्थिति में सिस्टम के पुनर्निर्माण के लिए एक अलग वातावरण में अतिरिक्त हार्डवेयर को बनाए रखने की संभावना का पता लगाना होगा।
साथ ही, उन्हें रैंसमवेयर हमलों से निपटने के लिए संगठन की तैयारी और जमीनी स्तर पर मौजूदा सुरक्षा नियंत्रणों की प्रभावशीलता की जांच करने के लिए नियमित व्यापार निरंतरता अभ्यास करना होगा।