SEBI ने मेहुल चोकसी को भेजा 5.35 करोड़ रुपये का नोटिस, कहा- 15 दिनों में करें पैसों का भुगतान
सेबी की तरफ से लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर चोकसी को नियामक ने यह नोटिस भेजा है। नीरव मोदी का मामा मेहुल चोकसी गीतांजलि जेम्स का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक होने के साथ प्रवर्तक समूह में भी शामिल था।
By AgencyEdited By: Anurag GuptaUpdated: Thu, 18 May 2023 10:01 PM (IST)
नई दिल्ली, पीटीआई। सेबी (SEBI) ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयरों में धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में गुरुवार को नोटिस भेजते हुए उससे 5.35 करोड़ रुपये की मांग की। साथ ही सेबी ने 15 दिनों के भीतर पैसों का भुगतान नहीं करने पर गिरफ्तारी और संपत्ति के साथ बैंक खातों की कुर्की की चेतावनी भी दी।
चोकसी और नीरव पर 14,000 करोड़ से ज्यादा की घोखाधड़ी का आरोप
सेबी की तरफ से लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर चोकसी को नियामक ने यह नोटिस भेजा है। नीरव मोदी का मामा चोकसी गीतांजलि जेम्स का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक होने के साथ प्रवर्तक समूह में भी शामिल था। चोकसी और नीरव दोनों पर सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 14,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी करने का आरोप है।
दोनों आरोपी वर्ष 2018 की शुरुआत में पीएनबी घोटाले के सामने आने के बाद विदेश भाग गए थे। जहां चोकसी के एंटीगुआ और बरबूडा में मौजूद होने की बात कही जा रही है। वहीं, नीरव मोदी ब्रिटेन की एक जेल में बंद है।
सेबी ने चोकसी को भेजा नया नोटिस
सेबी ने चोकसी को नया नोटिस भेजते हुए उसे 5.35 करोड़ रुपये का भुगतान 15 दिन के अंदर करने के लिए कहा। इस राशि में ब्याज और वसूली लागत दोनों ही शामिल है।