सीधे कस्टमर्स के खाते में जमा होगा शेयर बिक्री का पैसा, SEBI के नए नियमों से कम होगा जोखिम
सेबी ने जारी की अधिसूचना 14 अक्टूबर से नया नियम लागू होगा। अभी ब्रोकर के पूल अकाउंट में ग्राहकों का पैसा जमा होता है। मौजूदा नियमों के तहत क्लीयरिंग कारपोरेशन शेयर बिक्री के बाद ब्रोकर के पूल अकाउंट में पैसा जमा करते हैं। यदि ग्राहक और ब्रोकर के खातों में कोई असमानता पैदा होती है तो टीएम या सीएम नीलामी के जरिये इसकी भरपाई कर सकते हैं।
पीटीआई, नई दिल्ली। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शेयर बिक्री के पैसे को सीधे ग्राहकों के खाते में जमा करना अनिवार्य बना दिया है। संचालन दक्षता और ग्राहकों के पैसों का जोखिम कम करने के उद्देश्य से सेबी ने यह कदम उठाया है।
मार्केट रेगुलेटर की ओर से बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, यह नए नियम 14 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होंगे।
क्या कहते हैं मौजूदा नियम?
मौजूदा नियमों के तहत क्लीयरिंग कारपोरेशन शेयर बिक्री के बाद ब्रोकर के पूल अकाउंट में पैसा जमा करते हैं। इसके बाद ब्रोकर संबंधित ग्राहकों के डीमैट खाते में यह राशि भेजता है। सेबी ने एक बयान में कहा कि शेयर बाजारों, क्लीयरिंग कारपोरेशन (सीसी) और डिपाजिटरीज से व्यापक विचार-विमर्श के बाद शेयर बिक्री का पैसा सीधे ग्राहकों के डीमैट खाते में जमा करने का फैसला किया गया है।सेबी का कहना है कि क्लीयरिंग कारपोरेशन ट्रेडिंग सदस्य (टीएम) या क्लियरिंग सदस्यों (CM) के लिए मार्जिन ट्रेडिंग सुविधा के तहत बिना भुगतान वाले और मार्जिन ट्रेडिंग सुविधा वाले शेयरों की पहचान करने के लिए एक तंत्र प्रदान करेंगे।